RBI guidline over extremely brittle burnt charred stuck up currency notes: अक्सर लोगों को क्षतिग्रस्त नोटों की समस्या से जूझना पड़ता है। मुसीबत उस वक्त खड़ी हो जाती है जब कोई दुकानदार नोट को लेने से मना कर देता है। ऐसे में किसी भी शख्स को लगता है कि उसे नुकसान हो गया और नोट किसी काम का नहीं। हालांकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ग्राहकों को ऐसे नोटों को बदलवाने की छूट देता है।
अगर आपके पास कोई ऐसा नोट है जो फटा हुआ है और आपके पास इसके सभी टुकड़े मौजूद है तो आपको नोट के बदले किसी भी बैंक में जाकर रिफंड मिल सकता है। अगर ग्राहक के पास म्यूटिलेटेड कैटेगरी का कोई फटा नोट है तो बैंक इसके बदले रिफंड देंगे।
वहीं अगर कोई नोट जल गया है तो क्या उसके बदले में रिफंड मिलेगा? ये सवाल भी अक्सर ग्राहकों के मन में होता है। आरबीआई के नियमों के मुताबिक बुरी तरह जले हुए, टुकड़े-टुकड़े होने की स्थिति में नोटों को नहीं बदला जा सकता। नियमों के मुताबिक इस तरह के नोटों को आरबीआई के इश्यू ऑफिस में ही जमा करवाया जाना चाहिए।
इन परिस्थितियों में बैंक आपके नोट को बदलने और रिफंड जारी करने से साफ मना कर सकते हैं। वहीं यदि बैंक को लगता है कि किसी भी तरह की धोखाधड़ी के लिए नोटों के साथ छेड़छाड़ की गई है तो फिर ऐसे नोटों को भी एक्सचेंज नहीं किया जाता।
आप कहीं भी और किसी भीं बैंक में जाकर उस नोट को मुफ्त में बदल सकते हैं। यानी कटे-फटे नोट के बदले में आपको बैंक उसी मूल्य का नया नोट देगा। खास बात यह है कि आपको नोट बदलने के लिए उस बैंक का ग्राहक होने की भी जरुरत नहीं है।
