Damaged Indian Currency Notes: क्या आपके पास कोई ऐसा नोट है जो फटा हुआ है और आपके पास इसके सभी टुकड़े मौजूद हैं? अगर हां तो आपको नोट के बदले किसी भी बैंक में जाकर रिफंड मिल सकता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) के बैंकों के दिए निर्देश के मुताबिक अगर ग्राहक के पास म्यूटिलेटेड कैटेगरी का कोई फटा नोट है तो बैंक इसके बदले रिफंड देंगे।

आरबीआई की गाइडलाइन के मुताबिक बर्शते इस कैटेगरी वाले 50 रुयये या इससे अधिक कीमत का फटे नोट का टुकड़ा उसके कुल ऑरिजनल साइज से 80 फीसदी ज्यादा होना चाहिए।

वहीं अगर फटे नोट का हिस्सा 40 फीसदी से 80 फीसदी की बीच ही बचा रहता है तो नोट की कीमत का आधा रिफंड ही मिलेगा। एक ग्राहक 20 नोट मुफ्त में एक्सचेंज करा सकता है, लेकिन इन नोटों की कीमत 5,000 रुपये से अधिक की नहीं होनी चाहिए।

यहां यह बात ध्यान रखने की है कि यदि बैंक को यह लगता है कि किसी भी तरह की धोखाधड़ी के लिए बैंकों के साथ छेड़छाड़ की गई है तो फिर ऐसे नोटों को एक्सचेंज नहीं किया जाएगा। ऐसे में आप यह ध्यान रखें कि किसी अन्य व्यक्ति से कटे-फटे नोट लेकर बैंक न जाएं।

इसमें वो नोट भी शामिल हैं जिनके टुकड़ों गोंद का इस्तेमाल कर चिपकाए गए हों। आप कहीं भी और किसी भीं बैंक में जाकर उस नोट को मुफ्त में बदल सकते हैं। यानी कटे-फटे नोट के बदले में आपको बैंक उसी मूल्य का नया नोट देगा। खास बात यह है कि आपको नोट बदलने के लिए उस बैंक का ग्राहक होने की भी जरुरत नहीं है।