Banking Ombudsman RBI: क्या आपके बैंक ने आपके खाते से मनमर्जी से पैसे काट लिए? इसकी शिकायत आपने बैंक के कस्टमर केयर और बैंककर्मियों से की लेकिन शिकायत का निपटारा नहीं हुआ। कई लोगों की शिकायत पर तो कई-कई दिनों तक कार्रवाई नहीं होती। आपकी भी शिकायत पर अगर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है तो फिर आप बैंकिंग लोकपाल से शिकायत कर सकते हैं।

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मुताबिक ज्यादात्तर शिकायतें बैंकों द्वारा ग्राहकों के साथ किए गए अनुचित व्यहवहार की होती हैं। बहुत सी समस्याएं बातचीत और मध्यस्थता से नहीं सुलझती। कई ऐसे मामले होते हैं जिनपर हमें बैंक की तरफ जवाब मिलने के बाद भी संतुष्टि नहीं होती।

अगर आप की शिकायत पर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है तो इस प्रक्रिया के तहत आपको समस्या का हल मिल जाएगा।

1. ग्राहकों को सबसे पहले अपने बैंक में जाकर शिकायत दर्ज करनी होती है।

2. बैंक का जवाब आपको संतोषजनक नहीं लगता या फिर 30 दिनों के अंतराल में आपको जवाब ही नहीं मिलता तो बैंकिंग लोकपाल से संपर्क करें।

3. उस बैंकिंग लोकपाल को शिकायत करें जिसके अधिकार क्षेत्र में बैंक की शाखा या कार्यालय स्थित है।

4. लिखित शिकायत के लिए, http://www.bankingombudsman.rbi.org.in पर जाकर फॉर्म को डाउनलोड करके, प्रिंट निकाल लें। इस फॉर्म को भरकर सबमिट करें। इसमें नाम, पता, शिकायत के आसपास के फैक्ट्स, नुकसान और राहत की मांग बताएं।

5. उन डॉक्यूमेंट्स की कॉपी भी जमा करें, जो शिकायत फॉर्म के साथ आपके मामले का समर्थन करते हैं।

6. आप शिकायत ऑनलाइन (https://secweb.rbi.org.in/BO/precompltindia.com) पर भी दर्ज कर सकते हैं।

7. अगर आप बैंकिंग लोकपाल के आदेश से असंतुष्ट हैं, तो आप कंज्यूमर कोर्ट भी जा सकते हैं। इसके अलावा शिकायत प्रबंधन प्रणाली (CMS) पर बैंकिंग लोकपाल के खिलाफ भी अपील कर सकते हैं।