राशन कार्डधारकों को एक जून से नए नियमों का पालन करना होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जून से ‘वन नेशन वन राशन कार्ड’ की व्यवस्था लागू हो रही है। 20 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में महत्वाकांक्षी राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी सेवा लागू हो जाएगी। 23 राज्यों के 67 करोड़ लोगों को इसका फायदा मिलेगा। इस व्यवस्था के लागू होते ही एक ही राशन कार्ड का इस्तेमाल देश के किसी भी हिस्से में किया जा सकेगा।
सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस लाभार्थियों की पहचान उनके आधार कार्ड पर इलेक्ट्रॉनिक प्वाइंट ऑफ सेल डिवाइस से की जाएगी। पीडीएस के तहत गरीबों को सस्ती कीमतों पर खाद्य और खाद्यान्न वितरण के प्रबंधन की व्यवस्था करना है। इसके तहत गेहूं, चीनी, चावल और मिट्टी के तेल जैसे प्रमुख खाद्यान्नों को पीडीएस शॉप में उपलब्ध करवाया जाता है। अबतक एक राज्य के राशनकार्डधारक दूसरे राज्य में जाकर अनाज नहीं ले सकते थे लेकिन अब एक जून से वे देश के किसी भी हिस्से से राशन ले सकेंगे।
खास बात यह है कि पुराने कार्ड से ही कहीं से भी राशन लिया जा सकेगा। इसके अलावा नए राशन कार्ड दो भाषाओं में जारी किए जाएंगे। एक मानक भाषा में तो दूसरा क्षेत्रीय भाषा में। खास बात यह है कि पुराने कार्ड से ही कहीं से भी राशन लिया जा सकेगा।
इसके अलावा नए राशन कार्ड दो भाषाओं में जारी किए जाएंगे। एक मानक भाषा में तो दूसरा क्षेत्रीय भाषा में। यह व्यवस्था ऐसे समय में लागू हो रही है जब कोरोना संकट के चलते लोग एक राज्य से दूसरे राज्य की ओर कूच कर रहे हैं। प्रवासी मजदूर सैकड़ों की संख्या में अपने-अपने गृह राज्य जा रहे हैं। ऐसे में वह एक राज्य से दूसरे राज्य में जाकर भी अपना पुराना राशन कार्ड इस्तेमाल कर सकेंगे।