Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana: केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई) के तहत बैंकों में गरीब लोगों के जीरो बैलेंस पर खाते खोले जाते हैं। इन खातों में गैस सब्सिडी, विधवा पेंशन किसान सम्मान निधि आदि योजनाओं के तहत वित्तीय मदद पहुंचाई जाती है। खाता किसी भी बैंक शाखा अथवा पोस्ट ऑफिस पेमेंट बैंक आउटलेट में खोला जा सकता है। जनधन योजना के तहत 10 साल से अधिक आयु के नाबालिग बच्चों का भी अकाउंट खुल सकता है।
एक परिवार में सिर्फ एक खाते पर ही 10,000 रुपये के ओवर ड्राफ्ट की सुविधा मिलती है। जिस के पास भी सरकारी अधिकारी द्वारा सत्यापित पहचान से जुड़े दस्तावेज है वह खाता खोल सकता है। हालांकि नियमों के मुताबिक खाता अभिभावक ही ऑपरेट करेंगे। बच्चे के नाम पर एक एटीएम भी जारी किया जाता है। वहीं 18 साल की उम्र होने पर एक आइडेंटिटी प्रूफ जमा करने के बाद बैंक बच्चे का खाता पूरी तरह से उनके नाम पर कर देते हैं।
जमा करने होते हैं ये दस्तावेज: अभिभावकों को अपने एड्रेस प्रूफ के तौर पर कोई वैध प्रमाण जैसे कि आधार कार्ड, पासपोर्ट या राशन कार्ड आदि फॉर्म के साथ जमा करना होता है। यदि अभिभावकों के पास इनमें से कोई भी एक दस्तावेज नहीं है तो वे केंद्र सरकार द्वारा जारी दस्तावेजों में से कोई भी एक ऐसा दस्तावेज जमा कर सकते हैं जिसके जरिए पहचान उजागर होती है।
प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए आप पीएम जनधन योजना की वेबसाइट या फिर किसी भी बैंक की वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। बैंकों की शाखाओं पर भी इसके फॉर्म उपलब्ध हैं।