PM kisan Yojana: प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को सालना 6 हजार रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है। किसानों के खातों में साल भर में तीन किस्त के जरिए यह पैसा ट्रांसफर किया जाता है। इस योजना के तहत अबतक पांच किस्त जारी की जा चुकी हैं और छठी किस्त जारी की जा रही है।
योजना के नियमों के मुताबिक पहली किस्त 1 दिसंबर से 31 मार्च के बीच आती है। दूसरी किस्त एक अप्रैल से 31 जुलाई और तीसरी किस्त 1 अगस्त से 30 नवंबर तक किसानों के खाते में डायरेक्ट ट्रांसफर कर दी जाती है। अक्सर लोगों के मन में इस योजना को लेकर कई तरह के सवाल होते हैं लेकिन जानकारी के अभाव में वे असमंजस की स्थिति में रहते हैं।
एक ऐसा ही सवाल यह है कि किन किसानों को इस योजना का लाभ मिल सकता है या पीएम किसान योजना के लिए लैंड ओनरशिप जरूरी है या नहीं? योजना की शर्तों के मुताबिक लाभ उसे ही मिलेगा जो कि लैंड का ओनरशिप होगा। यानी की अगर कोई किसान खेती करता है लेकिन वह खेत उसके नाम न होकर उसके पिता या दादा के नाम है तो वह योजना के पात्र सूची में शामिल नहीं किया जाएगा।
वहीं ऐसे किसान जो कि किसी दूसरे किसान से जमीन लेकर किराए पर खेती करता है, तो वह भी इस योजना के लिए पात्र नहीं माना जाता। योजना के मुताबिक भले ही कागजों में आपकी जमीन खेती योग्य भूमि के तौर पर दर्ज हो, लेकिन आप उसका अलग इस्तेमाल करते हैं तो उस भूमि के आधार लाभ के पात्र नहीं हो सकते।