प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत किसानों को सालाना 6 हजार रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है। इस योजना के तहत किसानों को अबतक आठ किस्त जारी हो चुकी है। इस योजना को लेकर किसानों के मन में कई तरह के सवाल होते हैं। किसानों के मन में एक बड़ा सवाल यह भी है कि आखिर क्या सभी किसान इस योजना के लिए पात्र हैं या नहीं?

इस योजना के तहत खेती योग्य जमीन जिसके नाम से होती है उन्हीं को पैसे मिलते हैं। अगर कोई अपात्र व्यक्ति लाभ ले लेता है तो उसे ट्रांसफर की गई राशि वापस ले ली जाती है। नियमों के मुताबिक टैक्स भरने वाले, सरकारी नौकरी में कार्यरत व्यक्ति, सासंद, विधायक, मिनिस्टर और मेयर को इस योजना की पात्रता सूची से बाहर रखे गए हैं।

वहीं डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टड अकाउंटेड, वकील, आर्किटेक्ट, जो कहीं खेती भी करता हो उसे लाभ नहीं मिलेगा। भले ही वो किसानी ही न क्यों करते हों। हालांकि सरकारी नौकरी में कार्यरत कुछ कर्मचारियों को इस योजना के लिए पात्र माना गया है। नियमों के मुताबिक मल्टी टास्किंग स्टाफ/चतुर्थ श्रेणी/समूह डी कर्मचारियों को योजना का लाभ दिया जाता है।

आवेदन करते वक्त न करें ये गलतियां

किसान आवेदन करते वक्त गलतियां कर बैठते हैं। ऐसे में उन्हें किस्त जारी होने पर लाभ नहीं मिल पाता। यानी उनकी किस्त अटक जाती है। ऐसे में किसानों को समझ नहीं आता कि वे क्या करें और क्या नहीं।

ऐसे में आवेदन करते वक्त आधार नंबर, बैंक खाता संख्या, नाम के स्पेलिंग और आईएफएससी कोड पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है। आवेदन की जांच के दौरान इन जानकारियो की गहनता से जांच होती है तभी आवेदन स्वीकार किए जाते हैं।