PM Kisan Yojana: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत सरकार किसानों को 6 हजार रुपये सालाना देती है। 2-2 हजार रुपये की तीन किस्त के जरिए यह पैसा सीधे खाते में ट्रांसफर किया जाता है। 2019 में शुरू हुई इस योजना की पुरानी व्यवस्था में सरकार बदलाव कर रही है।

वे किसान जो कि योजना के लिए पात्र नहीं हैं उन्हें भी इसका लाभ मिल रहा है। ऐसे में पारदर्शिता लाने के लिए लाभार्थियों को योजना में जिस्ट्रेशन करवाने वाले नए आवेदकों को एप्लीकेशन फॉर्म में अपनी जमीन के प्लाट नंबर का उल्लेख भी करना होगा।

मतलब सीधा है कि ऐसे किसान परिवार जिनकी कृषि योग्य भूमि संयुक्त हैं और वे अपने हिस्से की खातियानी जमीन को आधार बनाकर इसका योजना का फायदा ले रहे थे।

ऐसे में अब ऐसे संयुक्त परिवार में किसान को अपने हिस्से की जमीन अपने नाम पर करानी होगी। ऐसा करने पर ही योजना के लिए पात्र माना जाएगा। हालांकि सरकार ने यह भी कहा है कि सिर्फ खतियानी जमीन पर यह नियम लागू होगा, जबकि खरीदी हुई जमीन पर नियम लागू नहीं होगा।