Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Scheme: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को सालाना 6 हजार रुपये की मदद दी जाती है। अबतक करोड़ों किसानों को इसके जरिए फायदा मिल रहा है। इस स्कीम को लेकर किसानों के मन में कई तरह के सवाल होते हैं। ऐसा ही एक सवाल यह है कि क्या इस स्कीम का फायदा लेने के लिए किसान के नाम पर खेत होना जरूरी है?

शर्तों के मुताबिक इस स्कीम का लाभ उन्हीं किसानों को मिलेगा जिनके नाम पर खेत होंगे। पहले की तरह पुश्तैनी जमीन में हिस्स रखने वालों को अब इसका फायदा नहीं मिलता। शर्तों के मुताबिक खेती करने वाले किसान के पिता या दादा के नाम से जमीन है तो वह व्यक्ति इस योजना का हकदार नहीं है। इसके साथ ही वे किसान जो कि खेती करते हैं लेकिन उनके नाम पर खेती योग्य जमीन नहीं है तो वे भी पात्र नहीं माने जाते।

दरअसल सरकार ने बीते कुछ समय में पाया कि इस स्कीम के जरिए ऐसे लोगों को फायदा मिल रहा है जो कि पात्र नहीं हैं। सरकार का टारगेट है कि इस स्कीम का फायदा हर हाल में ऐसे किसानों को मिले जो कि पात्रता को पूरी करते हैं। यही वजह है कि बीते 2 साल के दौरान सरकार ने इस स्कीम की शर्तों में कुछ बदलाव किए हैं।

बता दें कि इस स्कीम में किसानों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी के तहत पैसा सीधे खाते में मिलेगा। 7वीं किस्त बीते साल 25 दिसंबर को जारी की गई थी।

इस दौरान 9 करोड़ किसानों के खातों में 18,000 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए थे। मौजूदा समय में 11.66 करोड़ किसान रजिस्टर्ड हैं और अगर आप भी चाहते हैं कि इस योजना के तहत आपको भी फायदा मिले तो आप भी आवेदन कर सकते हैं।