Pradhan Mantri Kisan Pension Yojana: प्रधान मंत्री किसान मानधान योजना के जरिए किसानों को पेंशन मुहैया करवाई जाती है। केंद्र सरकार ने इस योजना को पिछले साल लागू किया था। देश के छोटे और सीमांत किसानों को इस योजना के तहत पात्र माना जाता है। योजना के पेंशन कोष का प्रबंधन भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) कर रहा है। पीएम किसान मानधन योजना के तहत 18 से 40 की उम्र के बीच का किसान भाग ले सकता है। इस योजना को लेकर लोगों के मन में कई तरह के सवाल होते हैं।
अक्सर लोगों को इस बारे में पता नहीं होता कि इस योजना का लाभ लेने के लिए किन दस्तावेजों की जरूरत होती है। वे बिना जानकारी के अपना समय और ऊर्जा दोनों खराब करते हैं। पेंशन लाभ चाहिए तो किसान को रजिस्ट्रेशन के लिए 2 फोटो और बैंक की पासबुक, आधार की फोटोकॉपी देना होगी। इसके अलावा खसरा-खतौनी की नकल ले जाना न भूलें। रजिस्ट्रेशन के दौरान किसान का किसान पेंशन यूनिक नंबर और पेंशन कार्ड बनाया जाता है।
बता दें कि कि इस योजना के नियमों के मुताबिक 60 की उम्र तक आंशिक रूप से योगदान (55 रुपये महीने से 200 रुपये महीना) करना होता है। इस योगदान पर 60 की उम्र के बाद किसानों को योजना के तहत 3 हजार रुपये महीना या 36 हजार रुपये सालाना पेंशन मिलती है।
अगर कोई शख्स 18 साल की उम्र में इस योजना से जुड़ता है तो उसका मासिक अंशदान 55 रुपये होगा। वहीं 40 की उम्र में जुड़ने वाले व्यक्ति का अंशदान 200 रुपये महीना होगा। जितना योगदान किसान की तरफ से किया जाएगा उतना ही सरकार की तरफ से भी किया जाता है। मान लीजिए अगर कोई किसान हर महीने 55 रुपये का अंशदान दे रहा है तो सरकार भी इतना ही अंशदान देगी।