Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana: प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्राकृतिक आपदाओं से किसानों को कृषि के दौरान होने वाले नुकसान की भरपाई की जाती है। हर साल बाढ़, आंधी, ओले और तेज बारिश से फसलों का नुकसान होता है। फसल का नुकसान होने पर किसान की साल भर की मेहनत बेकार जाती है और साथ ही वह आर्थिक रूप से कमजोर हो जाता है।
किसानों की इसी टेंशन को दूर करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी। योजना के तहत किसानों को फसल के नुकसान की भरपाई की जाती है। सरकार ने इस योजना में शामिल होने के लिए 31 जुलाई 2020, को इसकी अंतिम तिथि घोषित किया है। बुवाई से लेकर कटाई के बाद तक बहुत से जोखिमों से आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है।
पीएम फसल बीमा योजना के लिए नजदीकी बैंक शाखा में जाकर आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन फॉर्म भी भरा जा सकता है। https://pmfby.gov.in/ लिंक पर जाकर आप फॉर्म भर कर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यदि आप पीएम फसल बीमा योजना के फॉर्म को ऑफलाइन भरकर रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो इसके लिए नजदीकी बैंक शाखा पर जाना होगा।
यहां आपको आधार, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट या आधार कार्ड देना होगा। इसके अलावा पते के प्रमाण के तौर पर भी इन्हीं दस्तावेजों में से किसी एक को दिया जा सकता है। ध्यान रहे कि फसल की बुआई के 10 दिनों के अंदर आपको फॉर्म भरना जरूरी है। वहीं फसल को कितना नुकसान हुआ है इसकी जानकारी के लिए एक टीम भेजी जाती है जो कि नुकसान का आंकलन करती है।

