PM Awas Yojana: प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत खुद के घर का सपना देखने वालों को कई सहुलियतें मिलती हैं। सरकार इस योजना के तहत होम लोन के ब्याज पर 2.67 लाख रुपये तक की सब्सिडी मुहैया करती है। पीएम आवास योजना के तहत सस्ती दर मकान बनाकर बेचे भी जाते हैं। वहीं पहले से मौजूद घर में कमरे बढ़ाने के लिए भी इस योजना का फायदा लिया जा सकता है। सरकार ने जून 2015 में प्रधानमंत्री आवास योजना की घोषणा की थी। अगर आपके पास पक्का मकान नहीं है तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं।

इस योजना को लेकर अक्सर लोगों के मन में कई तरह के सवाल होते हैं जिनमें से एक सवाल यह है कि कौन इन सभी फायदों के लिए पात्र है और कौन नहीं। नियमों के मुताबिक फैमिली के किसी और सदस्य के नाम पर घर हो तो सब्सिडी के लिए पात्र नहीं माना जाता।

वहीं आवास आपके माता-पिता के नाम पर है और आपका विवाह हो गया है तो फिर आप नए घर की खरीद पर यह छूट ले सकते हैं। आप इसके दायरे में आते हैं तो आसानी से आवेदन कर सकते हैं। योजना का लाभ लेने के लिए आपकी उम्र 55 वर्ष होनी चाहिए।

इस योजना के तहत लिए जाने वाले लोन पर किसी तरह की प्रोसेसिंग फीस नहीं देनी होती है। अगर आप अपनी प्रात्रता से ज्यादा लोन लेते हैं तो उस अतरिक्त रकम पर आपको नॉर्मल प्रोसेसिंग फीस देनी पड़ सकती है। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस योजना का लाभ पहुंचे इस वजह से सरकार ने इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया को बहुत आसान बनाया है। बैंक के जरिए आवेदन किया जाता है।