PM Awas Yojana: प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत खुद के घर का सपना देखने वाले लोगों को आर्थिक मदद दी जाती है। सरकार होम लोन पर क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी के जरिए यह मदद मुहैया कराती है। सरकार योजना के तहत शहरी और ग्रामीण इलाकों के लिए नाम की लिस्ट तैयार की जाती है। लिस्ट में नाम होने पर कोई भी शख्स योजना का लाभ लेने के लिए पात्र होता है। योजना के तहत लोन के लिए बैंक या एनबीएफसी के जरिए आवेदन किया जा सकता है।
नियमों के मुताबिक अगर आपके परिवार के पास पहले से ही घर है, जो आपके नाम पर है या फिर फैमिली के किसी और सदस्य के नाम पर है तो आप सब्सिडी के लिए पात्र नहीं है। हालांकि यदि आवास आपके माता-पिता के नाम पर है और आपका विवाह हो गया है तो फिर आप नए घर की खरीद पर यह छूट ले सकते हैं। आप इसके दायरे में आते हैं तो आसानी से आवेदन कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस योजना का लाभ पहुंचे इस वजह से सरकार ने इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया को बहुत आसान बनाया है।
सबसे पहले योजना की आधिकारिक वेबसाइट के इस लिंक https://pmaymis.gov.in/ पर लॉग इन करें। इसके बाद आप जिस कैटगरी (LIG, MIG या EWS) में हो उसके चुनें। पहले कॉलम में आधार नंबर और दूसरे कॉलम में नाम दर्ज करें। एक नया पेज खुलेगा उस पर अपनी पूरी पर्सनल जानकारी दर्ज करें। सबकुछ भरने के बाद एक बार चेक कर लें जानकारी को प्रमाणित करें। अब कैप्चा कोड डालकर फॉर्म को सबमिट करें।
बता दें कि कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) पर जाकर भी आवेदन किया जा सकता है। इस योजना के तहत आवेदक को आवेदन फॉर्म जमा करने के समय 25 रूपये की मामूली फीस के साथ जीएसटी भरना होता है। ऐसे में अगर आपके कोई इससे ज्यादा पैसा मांगे तो तुरंत इसकी शिकायत करें।

