PM Awas Yojana: प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत केंद्र सरकार लोगों के खुद के घर के सपने को पूरा कर रही है। इस योजना के तहत होम लोन के ब्याज पर 2.67 लाख रुपये तक की सब्सिडी ऑफर की जा रही है। सरकार इस क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी का फायदा अलग-अलग कैटगरी के तहत देती है।
लाभार्थियों को सब्सिडी खाते में ट्रांसफर की जाती है। यह एक क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम है लिहाजा खाते में ही पैसा ट्रांसफर किया जाता है। लोन पर सब्सिडी को क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम कहते हैं।
इस योजना को लेकर अक्सर लोगों के मन में कई तरह के सवाल होते हैं जिसमें से एक सवाल यह है कि इस स्कीम का फायदा लेने के लिए आवेदन कब तक किया जा सकता है? बता दें कि यह योजना तीन चरणों में कार्यान्वित की जा रही है, जिसके पहले दो चरण समाप्त हो चुके हैं।
वर्तमान में, अंतिम चरण जारी है और यह 1 अप्रैल, 2019 को शुरू हुआ था जो कि 31 मार्च, 2022 तक लागू है। क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (CLSS) के तहत आवेदकों को होम लोन पर ब्याज लाभ दिए जाते हैं। यह अधिकतम 2.67 लाख रुपये तक होता है। इस योजना के तहत सभी चार श्रेणियों (EWS, LIG, MIG-I और MIG-II) के तहत लोन की अवधि 20 वर्ष है।
नियमों के मुताबिक लाभार्थी परिवार में पति, पत्नी, अविवाहित बेटे और/या अविवाहित बेटियां शामिल होंगी। इसके अलावा कमाई करने वाले व्यक्ति (चाहे वैवाहिक स्थिति कुछ भी हो) को एक अलग हाउसहोल्ड के रूप में माना जा सकता है।