Pradhan Mantri Awas Yojana: प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत सरकार खुद के घर का सपना देखने वालों को होम लोन के ब्याज पर 2.67 लाख रुपये तक की सब्सिडी ऑफर करती है। बैंक और नॉन‑बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टिट्यूशन (एनबीएफसी) से लोन के लिए अप्लाई किया जा सकता है। पीएम आवास योजना के तहत सरकार सस्ती दर पर मकान बनाकर बेचती है और खुद का घर बनाने वालों को ब्याज सब्सिडी देती है।

अक्सर लोगों के मन में इस योजना को लेकर कई तरह के सवाल होते हैं जिनमें से एक सवाल यह है कि आखिरकार सरकार इस योजना के तहत लाभार्थियों का चयन कैसे करती है? सरकार जरूरतमंद लाभार्थियों की पहचान करने के लिए सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसश 2011 यानी सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना 2011 का सहारा लेती है। एक बार जब इस लाभार्थियों का चयन हो जाता है तो फिर अगले स्टेप के तहत तहसील और पंचायतों को शामिल करती है। यानी की फाइनल लिस्ट का निर्णय लेने के लिए इन दोनों स्तर पर भी विचार किया जाता है।

अगर आप भी इस योजना के तहत लाभ लेना चाहते हैं तो प्रधान मंत्री आवास योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://pmaymis.gov.in पर विजिट कर आवेदन कर सकते हैं। कोरोना संकट के चलते केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम को 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दिया है।

ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन:-

– पीएम आवास योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://pmaymis.gov.in ओपन करें
– होम पेज पर ‘Citizen Assessment’ में मौजूद ‘Benefits under other 3 components’ पर क्लिक करें
– ‘Check Aadhaar/VID No. Existence’ टाइटल के साथ पेज ओपना होगा
– अब आधार नंबर दर्ज कर ‘Check’ बटन दबाएं
– आप एप्लीकेशन फॉर्म यानी ऑनलाइन फॉर्म पर रिडायरेक्ट होंगे
– फॉर्म में मांगी गई जानकारियों को सावधानी के साथ भरें
– अब कैप्चा कोड दर्ज कर ‘Save’ पर क्लिक कर दें। चाहे तो फॉर्म का प्रिंट आउट भी निकाल लें।