आधार कार्ड की तरह ही अब पैन कार्ड की सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी दोनों ही मान्य है। आयकर विभाग पैन कार्ड होल्डर्स को यह सुविधा देता है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (सीबीडीटी) के निर्देश के मुताबिक ई-पैन और फिजिकल पैन कार्ड को एक तरह की मान्यता है। मौजूदा समय में पैन कार्ड को जारी करने की जिम्मेदारी एनएसडीएल-टीआईएन (नेशनल सिक्यरोटिज डेपोसिटरी लिमिटेड) और यूटीआई-आईटीएसएल (यूटीआई इन्फ्रास्ट्रक्चर टेक्नॉलजी एंड सर्सिसेज लिमिटेड) के पास है। दोनों ही कंपनियों को आयकर विभाग द्वारा अधिकृत किया गया है।
कई बार ऐसा होता है कि हमारा पैन कार्ड गुम हो जाता है और हमारे पास पर्याप्त समय नहीं होता कि हम सेंटर में जाकर पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर दें। या फिर नए आवेदनकर्ता जो कि पहली बार कार्ड बनवाना चाह रहे हैं वह किसी वजह से सेंटर तक नहीं जा पाते। लेकिन क्या आपको पता है कि सरकार नए आवेदकों को ई-पैन मुफ्त में डाउनलोड करने की सुविधा देती है। वहीं अन्य आवेदकों को इसके लिए 8.26 रुपए चुकाने होते हैं। इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं जिन्हें इस्तेमाल कर ई-पैन को डाउनलोड किया जा सकता है।
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UTI-ITSL से ई-पैन ऐसे करें डाउनलोड: वे आवेदनकर्ता जो कि नए पैन कार्ड या फिर पैन कार्ड डिटेल्स में बदलाव करवाना चाहते हैं वह UTI-ITSL के जरिए ऐसा कर सकते हैं। इसके लिए यूजर्स को UTI-ITSL प्लेटफॉर्म पर पैन और डेट ऑफ बर्थ की जानकारी भरने होगी। जिसके बाद यूजर्स को उनके मोबाइल नंबर या फिर इमेल (जिसे भी आप भरेंगे) पर ओटीपी हासिल होगा। इसके बाद आवेदनकर्ता ई-पैन डाउनलोड कर सकेंगे।
इस वेबसाइट से पीडीएफ फॉर्म में अपने ई-पैन को डाउनलोड लिंक प्राप्त करने वाले पैन कार्ड धारकों को यह सुविधा तभी फ्री मिलेगी जब उनके ई-पैन का आवेदन एक महीने से ज्यादा पुराना न हो।
NSDL-TIN से ई-पैन ऐसे करे डाउनलोड: UTI-ITSL वेबसाइट की तरह ही NSDL-TIN भी ऐसे आवेदकों को यह सेवा मुफ्त देती है जिनका ई-पैन का आवेदन एक महीने से ज्यादा पुराना न हो। आवेदनकर्ताओं को इस प्लेटफॉर्म पर अपने पैन कार्ड की पहचान संख्या दर्ज करवानी होती है जिसके बाद वह अपना ई-पैन डाउनलोड कर सकते हैं।
