How to link pan card with aadhaar card: पैन और आधार कार्ड की लिंकिंग की आखिरी तारीख 30 जून है। पैन को आधार से लिंक न करने पर यह निष्कर्य हो जाएगा। डेडलाइन हर नए दिन के साथ नजदीक आती जा रही है। अबतक 10 बार आधार-पैन लिंकिंग की डेडलाइन को बढ़ाया जा चुका है। पैन और आधार एक महत्वपूर्ण दस्तावेजों में से एक है।

पैन का इस्तेमाल वित्तीय लेन-देन के लिए होता है तो वहीं आधार किसी भी शख्स की पहचान को बताता है। इसके जरिए सरकारी योजनाओं के लाभ से लेकर स्कूल में एडमिशन तक के लिए होता है। पैन को आधार के साथ लिंक करते हुए हमें कुछ विशेष सावधानियां बरतनी चाहिए।

सबसे पहले तो अगर आपने समय पर लिंकिंग नहीं करते हैं तो आयकर विभाग आपके पैन कार्ड के निष्क्रिय कर सकता है। इसके साथ आपको आधार और पैन की लिंकिंग करते हुए सही जानकारी ही दर्ज करनी चाहिए। इसके लिए आप आराम से भरी गई जानकारियों को चेक करें। अक्सर देखने को मिलता है कि पैन और आधार में एक ही शख्स के अलग-अलग नाम होते हैं। ऐसे में सबसे पहले दोनों जगह एक ही नाम का इस्तेमाल हो रहा हो यह सुनिश्चित करने के बाद ही आधार पैन लिंक करें।

हमेशा एनएसडीएल पैन सेवा केंद्रों और यूटीआईटीएसएल जैसे ऑफलाइन सेवाओं के जरिए या फिर ऑनलाइन या एसएमएस के जरिए ही लिंक करवाएं। किसी भी एजेंट या अनजान शख्स से इसकी लिंकिंग न करवाएं क्योंकि आधार और पैन आपके महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं। अगर यह किसी गलत शख्स के हाथों लग गए तो आप ठगी का शिकार हो सकते हैं।