How to withdraw from NPS due to COVID-19: पेंशन फंड रेग्युलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी आफ इंडिया (पीएफआरडीए) ने नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस से आंशिक निकासी की छूट दी है। यह छूट कोरोना वायरस के संक्रमण के इलाज से जुड़े खर्चों के लिए की जा सकती है। पीएफआरडीए के इस राहत भरे फैसले से सैकड़ों एनपीएस निवेशकर्ताओं को राहत मिली है। एनपीएस के निवेशकर्ता अब पत्नी, बच्चे, कानूनी रूप से गोद लिए गए बच्चे या निर्भर माता-पिता के इलाज से जुड़ें खर्च के लिए निकासी कर सकते हैं

अब सवाल यह है कि एनपीएस से निकासी आखिरकार की कैसे जाए? निवेशकर्ताओं को अगर पैसा निकालना हो तो वह क्या करें और कहां आवेदन करें। ऐसे ही सवाल कई लोगों के मन में होंगे। हम आपको एक एक स्टेप के जरिए बताएंगे कि आप कैसे एनपीएस से आंशिक निकासी कर सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले मेडिकल सर्टिफिकेट की जरूरत होगी। मौजूदा नियमों के अनुसार, निवेशकर्ता अपने अंशदान का 25 फीसदी से ज्‍यादा रकम नहीं निकाल सकते इसके अलावा निवेशकर्ता ने एनपीएस सदस्य के तौर पर तीन साल की अवधि पूरी कर ली हो।

अगर आप भी एनपीएस में कोरोना से जुड़े खर्चों के लिए निकासी करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सबसे पहले https://www.cra-nsdl.com/CRA/ पर जाना होगा। इसके बाद यहां लॉग इन करना होगा। इसके बाद आपको ‘Transact Online’ टैब पर जाकर ‘Withdrawal’ पर क्लिक करना होगा।

इसके बाद ‘Partial withdrawal from tier-1’पर क्लिक करें। यहां क्लिक करते ही एक नया वेब पेज खुलेगा जहां पर आपको पीआरएएन कन्फर्म कर ‘Submit’ पर क्लिक करना होगा। इसके बाद सिस्‍टम जेनरेटेड फॉर्म और अन्य दस्तावेज जमा करने के लिए कहा जाएगा। इसके बाद एक नया टैब खुलेगा और वहां आपसे अन्य डिटेल्स मांगी जाएंगी। इसके बाद नोडल ऑफिस में प्रॉसेसिंग के बाद आपके खाते में रकम ट्रांसफर कर दी जाएगी।