जब भी आप किसी शॉपिंग मॉल में या किसी दुकान पर जाते हैं तो कई जगह पर लिखा हुआ देखा होगा कि बिका हुआ सामान वापस नहीं होगा। दुकानदारों का यह फैसला राइट ऑफ कंज्यूमर यानी ग्राहकों के अधिकारों का पूरी तरह से उल्लंघन है। इस बात को अब गुजरात की सरकार ने भी मान लिया है। सरकार ने एक सर्कुलर जारी किया है। इसमें कहा गया है कि कोई भी ग्राहक जैसे चीज को खरीदता है तो उसे वैसे ही दुकानदार को वापस भी कर सकता है। दुकानदार इसे वापस लेने से बिल्कुल भी मना नहीं कर सकते हैं।

गुजरात के सर्कुलर में क्या खास

गुजरात सरकार के सर्कुलर में कहा गया है कि अगर कोई भी व्यापारी या दुकानदार लौटाए गए सामान को वापस लेने से इनकार करता है तो उसके खिलाफ कंज्यूमर कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। इतना ही नहीं यह भी कहा गया कि कोई भी व्यक्ति या संगठन खुद से नियमों को नहीं बना सकता है। अगर व्यापारी दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ जुर्माना भी लगाया जा सकता है और सजा भी हो सकती है।

इसके एक नहीं बल्कि कई सारे उदाहरण देखने को मिल जाएंगे। अहमदाबाद में एक महिला ने शोरूम से अपने पति के लिए करीब 16 हजार की एक घड़ी को खरीदा था। जब वह उसे लेकर अपने घर पर पहुंची तो पति की कलाई के हिसाब से घड़ी फिट नहीं बैठी। इसके बाद महिला इस घड़ी को वापस लौटाना चाहती थी, लेकिन शोरूम के मालिक ने बिल में लिखी लाइन का जिक्र किया। उसमें लिखा हुआ था, ‘ एक बार बेची गई घड़ी वापस हीं ली जा सकती’ है। इतना ही नहीं उसने महिला को वापस भेज दिया। इसके वह महिला कंज्यूमर कोर्ट में जा पहुंची और शिकायत दर्ज कराई।

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क्या कहता है नियम

अब नियमों की बात करें तो एक्सपर्ट्स के मुताबिक, अगर दुकानदार ने किसी सामाना को ग्राहक को बेचा है और वह ग्राहक की जरूरतों के हिसाब से नहीं निकलता है तो ग्राहक उसे वैसा का वैसा ही वापस कर सकता है। अगर दुकानदार सामान को वापस लेने में आनाकानी करता है तो ग्राहक शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।

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अगर सामान में कोई खराबी पाई जाती है तो ग्राहक को उसे बदलने का अधिकार है। साथ ही ग्राहक सामान वापस करना चाहता है तो दुकानदार सामान की कीमत वापस कर देगा। इतना ही नहीं ग्राहक को खराब सामान की वजह से कोई नुकसान होता है तो ग्राहक उस नुकसान की भरपाई का दावा भी कर सकता है।

इन जगहों पर कर सकते हैं शिकायत

कई लोगों को शायद इस बारे में कम जानकारी होगी कि इन सभी मामलों की शिकायत कहां पर की जाए, तो हम आपको बताते हैं कि इनकी शिकायत कहां पर दर्ज करें। अगर दुकानदार सामान वापस लेने से मना करता है तो ग्राहक डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम, स्टेट कंज्यूमर कमीशन और नेशनल कंज्यूमर कमीशन में शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स की वेबसाइट पर भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।