नौकरी बदलते समय कर्मचारियों के सामने सबसे बड़ी समस्या अपने कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) और कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) के पैसों को डील करने की होती है। हालांकि, यह जानना जरूरी है कि ईपीएफ और ईपीएस आपकी रिटायरमेंट फंड बॉडी है। इनमें ईपीएफ का पैसा निकालने में कोई प्रतिबंध नहीं है। जबकि, ईपीएस का पैसा आप तभी निकल सकते हैं, जब आप लगातार 10 साल काम कर लेते हैं। एक बार जब आप 10 साल की सेवा पूरी कर लेते हैं तो आप ईपीएस के तहत पेंशन के लिए पात्र हो जाते हैं।

आपके पेंशन खाते या ईपीएस में जमा राशि को 10 साल की सेवा पूरी होने से पहले फॉर्म 10 सी का उपयोग करके वापस लिया जा सकता है। एक बार जब आप 10 साल की सेवा पूरी कर लेते हैं तो आप ईपीएस के तहत पेंशन के लिए पात्र हो जाते हैं। हालाँकि, यदि आप अपनी जमा पेंशन राशि को अपनी नई कंपनी को ट्रांस्फर करना चाहते हैं, तो इसे EPS स्कीम सर्टिफिकेट जमा करके किया जा सकता है। ईपीएस योजना प्रमाण पत्र ईपीएफओ द्वारा अपने सदस्यों को जारी किया जाता है यदि वे नौकरी बदलने पर ईपीएस राशि को एक नई कंपनी में ट्रांस्फर करना चाहते हैं।

ईपीएस राशि को ट्रांस्फर करना तब तक वैकल्पिक है जब तक कि कर्मचारी की सेवा अवधि 180 दिनों से अधिक और 10 वर्ष से कम न हो। लेकिन एक बार जब आपकी सेवा अवधि 10 वर्ष से अधिक हो जाती है और आपने 58 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है, तो आप केवल ईपीएस योजना प्रमाणपत्र का उपयोग करके पेंशन राशि को एक खाते से दूसरे खाते में स्थानांतरित कर सकते हैं। उपरोक्त दोनों विकल्पों के लिए – ईपीएस पैसे की निकासी या स्कीम सर्टिफिकेट लिए आपको फॉर्म 10 सी भरना होता है।

1. ईपीएफ मेंबर पोर्टल पर लॉगिन करें- unifiedportal-mem.epfindia.gov.in – अपने यूएएन और पासवर्ड का डालें।
2. “online Services”  से ” Claim (Form – 31, 19 और 10C)” चुनें।
3.  इसके बाद अपने बैंक खाता नंबर के अंतिम 4 अंक दर्ज करें और ” वेरिफाई” पर क्लिक करें।
4. एक “सर्टिफिकेट ऑफ़ अंडरटेकिंग” दिखाई देगा जो बताता है कि आपने प्रदर्शित बैंक खाते का सत्यापन कर लिया है। नियम और शर्तों से सहमत होने और आगे बढ़ने के लिए “हां” पर क्लिक करें।
5. ” I want To  Apply”  सेक्शन से “केवल पेंशन निकासी (फॉर्म 10 सी)” का चयन करें।
6. अपना पूरा पता दर्ज करें,  डिस्केलमर  पर टिक करें और “आधार ओटीपी प्राप्त करें” बटन पर क्लिक करें।
7. आधार के साथ पंजीकृत आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। इस OTP को दर्ज करें और “Validate OTP और सबमिट करें क्लेम फॉर्म” पर क्लिक करें।