Petrol pumps Credit card, NEFT: 1 अक्टूबर यानि आज से ऑनलाइन पेमेंट से लेकर क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल तक कई सारे नियम बदलने वाले हैं। कुछ बदलाव आपको फायदा पहुंचा सकते हैं वहीं कुछ आपकी जेब पर भारी पद सकते हैं। स्टेट बैंक समेत कई बैंक ने अपने NEFT ट्रान्सफर में बदलाव किए हैं। अब NEFT से ऑनलाइन फंड ट्रांसफर पर 2 से 20 रुपये तक शुल्क लगेगा। वहीं RTGS से 5 लाख तक भेजने पर 20 रुपये शुल्क लगेगा। इतना ही नहीं क्रेडिट कार्ड से पेट्रोल खरीद पर अब कोई कैशबैक नहीं मिलेगा।

पेट्रोल पंपों पर एसबीआई क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पर मिलने वाली 0.75% की छूट 1 अक्टूबर से खत्म कर दी गई है। केंद्र सरकार ने डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए 2017 में ये छूट देना शुरू किया था। एसबीआई के अलावा अन्य बैंक भी ये छूट देते हैं लेकिन एसबीआई के ये कदम उठाने के बाद अन्य बैंक भी इस छूट को खत्म कर सकते हैं।

इसके अलावा होटल रूम बुकिंग पर भी कुछ बदलाव किए गए हैं। अब 1000 रूपाय तक के होटल रूम की बुकिंग पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। वहीं 1000 से 7500 रूपाय तक होटल रूम बुकिंग की पर 12% और उस से ज्यादा की बुकिंग पर 18% जीएसटी देना होगा। जीएसटी की नई दरें उन लोगों पर भी लागू होंगी, जिन्होंने एक अक्टूबर के बाद के लिए बुकिंग की है। जीएसटी काउंसिल ने रेलगाड़ी के सवारी डिब्बे और वैगन पर GST को 5 फीसदी से बढ़ाकर 12 फीसदी कर दिया है। वहीं पेय पदार्थों पर GST की मौजूदा 18 फीसदी की दर की जगह अब 28 फीसदी टैक्‍स लगेगा।

इसके अलावा ढाई साल में पहली बार नैचुरल गैस के दाम कम कर दिये गए हैं। नैचुरल गैस के दाम 12% घटा दिए गए हैं। इस से सीएनजी और पीएनजी सस्ती हो जाएगी। वहीं अब ट्रावेलिंग बीमा अपने आप नहीं दिया जाएगा। ऑनलाइन ट्रैवल टिकट की बुकिंग पर पहले अपने आप बीमा दिया जाता था लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। लोगों की मर्जी के बिना बीमा अपने आप नहीं दिया जाएगा।

कॉर्पोरेट टैक्स में बड़ी कटौती का फायदा मिलना शुरू होगा। 1 अक्टूबर के बाद कंपनियों के लिए नया कॉर्पोरेट टैक्स 25.17 फीसदी तय कर दिया गया है। सरचार्ज और सेस के साथ कॉर्पोरेट टैक्स 25.17 फीसदी लगेगा। इसके अलावा सरकार ने MAT को भी खत्म कर दिया है।

केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित संशोधन के मुताबिक सात साल से कम के सेवाकाल में सरकारी कर्मचारी की मृत्यु पर उसके परिवार के सदस्य अब बढ़ी हुई पेंशन पाने के हकदार होंगे। ऐसे सरकारी कर्मचारी जिनकी मृत्यु 1 अक्टूबर, 2019 तक 10 साल की सर्विस पूरा करने से पहले हो जाती है और उन्होंने लगातार सात साल तक सेवा दी है तो उनके परिजनों को उप नियम (3) के तहत बढ़ी हुई पेंशन दर के हिसाब से पेंशन मिलेगी।