E-pancard, adhar card: यूआईडीएआई के आधार कार्ड से स्पष्ट रूप से एक संकेत लेते हुए, आयकर विभाग अब पैन कार्ड धारकों को पहचान प्रमाण के रूप में सॉफ्ट और हार्ड कॉपी दोनों का उपयोग करने की अनुमति दे रहा है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार, ई-पैन (इलेक्ट्रॉनिक रूप से जारी किए गए पैन कार्ड) और भौतिक पैन कार्ड दोनों को बराबर माना जाएगा।

वर्तमान में, दो निकाय – NSDL-TIN (National Securities Depository Limited) और UTI-ITSL (UTI Infrastructure Technology And Services Limited) पैन कार्ड जारी करने के लिए आयकर विभाग द्वारा अधिकृत हैं। दोनों एजेंसियां ​​पैन कार्ड धारकों को अपनी वेबसाइट से ई-पैन डाउनलोड करने की अनुमति देती हैं। जिन लोगों ने नए पैन कार्ड के लिए आवेदन किया है, उन्हें अपना ई-पैन मुफ्त में डाउनलोड करने की अनुमति है, जबकि अन्य को 8.26 रुपये का मामूली शुल्क देना होगा।

UTI-ITSL से ई-पैन ऐसे डाउनलोड करें:
जिन सभी ने नए पैन के लिए आवेदन किया था या UTI-ITSL के माध्यम से अपने पैन कार्ड के विवरण में बदलाव किया था, वे अपने पैन और जन्म तिथि को साझा करके यहां से अपने ई-पैन कार्ड का एक पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। पैन कार्ड धारक, जो इस वेबसाइट से पीडीएफ के रूप में अपने ई-पैन को डाउनलोड करने के लिए लिंक प्राप्त करेंगे, उन्हें शुल्क नहीं देना पड़ेगा अगर नए पैन कार्ड के लिए या पैन कार्ड में सुधार के लिए आवेदन एक महीने के भीतर जारी किया है तो।

आवेदकों को ई-पैन डाउनलोड करने के लिए एक ओटीपी के साथ उनके फोन और ईमेल आईडी का लिंक भेजा जाएगा। लिंक का उपयोग केवल तीन बार किया जा सकता है और वह भी एक महीने की अवधि के भीतर।

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NSDL-TIN से ई-पैन ऐसे डाउनलोड करें:
इसी तरह, एनएसडीएल भी पिछले 30 दिनों में सभी आवेदकों को अपनी वेबसाइट से मुफ्त में ई-पैन डाउनलोड करने की अनुमति देता है। पैन आवेदकों को ई-पैन डाउनलोड करने के लिए पैन कार्ड आवेदन की पावती संख्या देनी होगी।