Consumer Protection Act 2019: नया उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 अगले हफ्ते से देशभर में लागू होने जा रहा है। 20 जुलाई से लागू होने वाले इस नए कानून के चलते उपभोक्ता को बड़ा फायदा पहुंचने जा रहा है। नए कानून में भ्रामक विज्ञापन देने पर कार्रवाई करने का प्रावधान है। यह नया कानून कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का स्थान लेगा।
इस नए कानून के तहत ग्राहकों भ्रामक विज्ञापनों के खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकेंगे। खास बात यह है कि पहले की लंबी और समय खपा देने वाली प्रक्रिया अब खत्म हो जाएगी और मामला दर्ज कराने में आसानी होगी। उपभोक्ता विवादों को समय पर सुलझा लिया जाएगा।
ऐसे केसों का प्रभावी और त्वरित गति से समाधान निकाला जाएगा। उपभोक्ता को न्याय मिलने में इसलिए तेजी आएगी क्योंकि उपभोक्ता अदालतों के साथ-साथ एक केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण का गठन किया गया है। प्राधिकरण के पास जुर्माने से लेकर सजा देने तक का अधिकार होगा। जुर्माने की राशि 50 लाख रुपये तक और सजा 2 से 5 साल के बीच होगी।
ये कानून अनुचित व्यापारिक गतिविधियों और उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित मामलों पर भी सख्त कार्रवाई करेगा। खाने-पीने की चीजों में मिलावट तो कंपनियों पर जुर्माना लगाने की व्यवस्था और जेल का प्रावधान भी इस कानून में किया गया है।
इसके अलावा उपभोक्ता फोरम में एक करोड़ रुपये तक के मामलों का निपटारा किया जा सकेगा। इस नए कानून को इस साल की शुरुआत मे ही लागू करने की योजना थी लेकिन जनवरी और मार्च में टालने के बाद अब इसके लिए फाइनल नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है।
