मोदी सराकर ने बीते साल राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) से एकमुश्त निकासी पर इनकम टैक्स छूट की सीमा में वृद्धि को मंजूरी दी थी। इसके अलावा इस साल पेश किए गए बजट में केंद्र ने एनपीएस से 60 फीसदी धन निकासी पर आयकर न लेने का फैसला किया है। ये व्यवस्था 2020-21 वित्त वर्ष में लागू होगी। मालूम हो कि एनपीएस में 40 फीसदी धन निकासी ही कर मुक्त थी। बजट प्रस्तावों पर मुहर के बाद 60 प्रतिशत धन निकासी कर मुक्त हो जाएगी। मालूम हो कि मौजूदा व्यवस्था के मुताबिक रिटायरमेंट के वक्त कोई भी निवेशक फंड से 60% पैसा निकाल सकता है और 40 फीसदी एन्युटी प्लान में निवेश होता है।

बता दें कि नेशनल पेंशन स्कीम एक रिटायरमेंट सेविंग अकाउंट है, जिसे भारत सरकार ने 1 जनवरी 2004 को शुरू किया था। इस तारीख के बाद जॉइन करने वाले सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए यह योजना अनिवार्य है। अगर आप भी एनपीएस खाता खोलना चाहते हैं तो आप घर बैठे ही ऐसा कर सकते हैं। सरकार की तरफ से ऑनलाइन एनपीएस खाते खोलने की सुविधा दी गई है। बस आपको कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होगा और आपके पास भी अपना एनपीएस खाता होगा। ये है आसाना तरीका:-

1. सबसे पहले आपको Enps.nsdl.com/eNPS or Nps.karvy.com इस वेबसाइट पर विजीट करना होगा।
2. “new registration” को सेलेक्ट करें। इसके बाद ओटीपी द्वारा मोबाइल नंबर वेरिफाई होने के बाद अपनी मांगी गई डिटेल्स को भरें।
3. पर्सनल और नेटबैकिंग डिटेल्स भरने के बाद अपने पोर्टफोलियो और फंड का चुनाव करें।
4. अपने नॉमिनी का चुनाव करें।
5. आपने जिस अकाउंट की डिटेल भरी हैं, उस अकाउंट का कैंसल चेक देना होगा। आपको कैंसल चेक, फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करना होगा। 6. NPS खाते में पहले निवेश के तौर पर व्यक्ति को कम से कम 500 रुपए का निवेश करना होता है।
7. जैसे ही यूजर पहला निवेश करता है, वैसे ही उसका Permanent retirement account number (PRAN) जेनरेट हो जाता है।
8. पहला निवेश करने के बाद “e-sign/print registration form” पर जाएं। इसके बाद पैन और नेटबैंकिंग का इस्तेमाल कर केवाईसी करें।