Aadhaar Card, PAN Card: यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (यूाआईडीएआई) द्वारा जारी होने वाला आधार कार्ड एक बेहद ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है। स्कूल में बच्चे के एडमिशन से लेकर तमाम सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए इसकी मांग की जाती है। आधार की तरह ही पैन कार्ड भी एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। पैसों के लेन-देन और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए इसकी जरूरत पड़ती है।

अक्सर देखा गया है कि आधार और पैन कार्ड में एक यूजर के अलग-अलग नाम होते हैं या स्पेलिंग अलग होती है। ऐसे में यूजर को समझ नहीं आता कि वे क्या करें और क्या नहीं। अगर आपके आधार और पैन में नाम अलग-अलग है तो आप इसे ठीक करवा सकते हैं।

आप ऐसा नजदीकी आधार नामांकन केंद्र जाकर कर सकते हैं। यहां आपको आधार संशोधन वाला फॉर्म भरना होगा। इस फॉर्म सही जानकारियां दर्ज करनी होगी। इसके साथ ही इस फॉर्म में सहायक डॉक्यूमेंट भी अटैच करने होंगे। डिटेल्स अपडेट कराने के लिए 25 से 30 रुपए देने होंगे। हालांकि, यह रकम केंद्रों और जगह के हिसाब से अलग हो सकती है। इसके बाद आपका नाम ठीक कर दिया जाएगा।

वहीं नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड पोर्टल पर आप पैन कार्ड में दर्ज अपने नाम में सुधार कर सकते हैं। वेबसाइट के होम पेज पर ‘Application Type’ पर ‘Correction in Existing Pan’ का विकल्प को चुनना होगा। इसके बाद फिर ‘Category’ टाइप चुनना होगा और नाम दुरुस्त करने के लिए सहायक डॉक्यूमेंट अटैच करने होंगे। इसके बाद तय ‘Submit’ विकल्प पर क्लिक करना होगा। इस काम के लिए कुछ शुल्क भी लिया जाएगा। अपडेट किया गया पैन कार्ड आवेदक को आवेदन के 45 दिनों के भीतर भेज दिया जाता है