Motor Vehicle ACT: अब वाहन मालिकों को रजिस्ट्रेशन से जुड़ी किसी भी सेवा के लिए मोबाइल नंबर देना होगा। केंद्र सरकार ने सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स 1989 में बदलाव कर दिया है। बाइक, कार या अन्य वाहन खरीदने पर रजिस्ट्रेशन के वक्त मोबाइल नंबर देना अनिवार्य हो गया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने वाहनों के रजिस्ट्रेशन से संबंधित किसी भी सेवा का लाभ उठाने के लिए मालिकों के मोबाइल नंबर मुहैया करवाना होगा। मंत्रालय ने बताया कि एक्ट में बदलाव कर दिया गया है। यानि कि अब कार खरीदने के बाद ग्राहकों को कार के नंबर के लिए भी अपना मोबाइल नंबर देना होगा।

मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि इस संबंध में पिछले सप्ताह विभिन्न फॉर्म्स में संशोधन के लिए एक अधिसूचना जारी की जा चुकी है। ये फॉर्म मोटर वाहनों से संबंधित विभिन्न सेवाओं से संबंधित हैं, जैसे, रजिस्ट्रेशन, स्थानांतरण, वाहनों के रजिस्टर से संबंधित, रिन्यूल, डुप्लिकेट कॉपी, एनओसी, एड्रेस चेंज, हायर/ खरीद / हाइपोथीशन आदि। मंत्रालय ने कहा कि संशोधित नियमों के अनुसार, वाहन मालिकों को इनमें से किसी भी सेवा का लाभ उठाना चाहते हैं तो उन्हें अपना मोबाइल नंबर देने अनिवार्य है।

गौरतलब है कि मोदी सरकार ट्रांसपोर्ट व्यवस्था में सुधार के लिए लगातार बड़े कदम उठा रही है। बीते साल संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट को लागू किया गया जिसमें ट्रैफिक नियमों को तोड़ने पर भारी जुर्माना देने की व्यवस्था की गई है।

इसमें अलग-अलग कैटिगरी में जुर्माने की रकम अलग-अलग है। वहीं सरकार ने भी दावा किया है कि नए सख्त नियमों के बाद से हजारों लोगों की जान बची है क्योंकि पहले के नियमों सख्त नहीं थे जिसके चलते वाहन चालक नियमों का पालन नहीं करते थे।