Motor Vehicles Act 2019 Rules and Fine: साल 2019 में लागू किए गए नए मोटर व्हीकल एक्ट में भारी जुर्माने का प्रावधान है। नए नियमों के जरिए भारी जुर्माना लगाकर सरकार ट्रैफिक नियमों के प्रति सख्ती और लोगों को जागरूक कर रही है। नए एक्ट के अनुसार नियमों का उलंघन करने वालों पर 10 गुना तक जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है। हालांकि भारी जुर्माने पर लोगों ने नाराजगी जाहिर की लेकिन सरकार का कहना है कि इस कदम से लोग ट्रैफिक नियमों पर गंभीरता दिखाएंगे।
नियमों के तहत शराबी पीकर गाड़ी चलाने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाता है। पहले यह 2 हजार रुपये निर्धारित था लेकिन सरकार का तर्क है कि लोग शराब पीकर गाड़ी और बाइक चलाते हैं जिससे वे अपनी जान को तो खतरे में डालते ही हैं साथ ही साथ दूसरों को भी नुकसान पहुंचाते हैं।
बिना परमिट के वाहन के इस्तेमाल और इमरजेंसी व्हीकल जैसे कि एम्बुलेंस इत्यादि को रास्ता न देने पर 10,000 रुपये के जुर्माने की व्यस्था की गई है। वहीं एक्ट की धारा 194 डी के तहत बिना हेलमेट के टू-व्हीलर चलाने पर 1000 रुपये का जुर्माना अथवा तीन महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस रद्द किया जा सकता है।
निर्धारित सीमा से तेज गाड़ी चलाना, बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाना, खरतनाक ढंग ड्राइविंग, ओवरलोडिंग करना, नो पार्किंग में वाहन खड़ा करना, ट्रैफिक सिग्नल्स को तोड़ना और बिना सीट बेल्ट के वाहन चलाने पर 5 से 10 गुना जुर्माना भी लगाया गया है।
इसके अलावा अगर को नाबालिग गाड़ी चलाता हुआ पकड़ा जाता है तो अभिभावकों को 25 हजार रुपये का जुर्माना या फिर 3 साल की जेल हो सकती है। इसके अलावा नाबालिग पर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। इसके अलावा मोटर व्हीकल का रिजस्ट्रेशन भी कैंसल किया जा सकता है।
