LIC Housing Finance Apna Ghar Loan, Pradhan Mantri Awas Yojana: लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन (एलआईसी) की सब्सिडयरी वाली देश की बड़ी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (एलएचएफएल) ग्राहकों को अलग-अलग तरह के होम लोन मुहैया करवाती है। इन्हें ग्राहकों की जरूतर के हिसाब से डिजाइन किया गया है। इनमें से एक ‘अपना घर’ लोन स्कीम है। एलएचएफएल की ‘अपना घर’ स्कीम के तहत ग्राहकों को 2.67 लाख रुपए की सब्सिडी मिलती है। अपना घर एक फ्लोटिंग होम लोन उत्पाद है जिसे विशेष रूप से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी के तहत डिजाइन किया गया है।
यह लोन ईडब्ल्यू और एलआईजी कैटिगरी के तहत पहले से मौजूद आवासों, उनके कमरों, रसोई, शौचालय आदि का नए सिरे से निर्माण के लिए मुहैया करवाया जाता है। इसके अलावा एमआईजी-I एमआईजी-II के अधिग्रहण या फिर निर्माण के लिए होम लोन पर ब्याज सब्सिडी (पुनः खरीद सहित) दी जाती है।
अब सवाल यह है कि इस लोन को लेने के लिए कौन-कौन पात्र हैं यानि कि ये लोन किन्हें मिल सकता है। इस लोन के लाभार्थियों में किसी भी परिवार में पति, पत्नी और अविवाहित बच्चों को शामिल किया गया है। वहीं विवाहित जोड़े के मामले में, पति या पत्नी में से कोई एक या फिर दोनों संयुक्त स्वामित्व वाले सिंगल हाउस के लोन के लिए पात्र हैं।
ईडब्ल्यूएस, एलआईजी वाले घर के लिए लोन हेतू परिवार की महिला सदस्य सम्पत्ति की स्वामिनी या फिर सह स्वामिनी होनी चाहिए। आवेदक का भारत में स्वयं या परिवार के नाम से कोई पक्का घर नहीं होना चाहिए।
वहीं घर का मालिकाना हक अगर महिला मुखिया या घर के पुरुष मुखिया और उसकी पत्नी के संयुक्त नाम पर है तो वह भी लोन के लिए पात्र हैं। आत्मनिर्भर व्यक्ति (विवाहित/अविवाहित) को भी परिवार माना जा सकता है अगर उसके नाम कोई पक्का घर भारत में नहीं है।