Driving Licence Test: ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर अक्सर लोगों के मन में कई तरह के सवाल होते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस एक तय प्रक्रिया के तहत जारी किया जाता है। लाइसेंस जारी करने का मतलब यह होता है कि ट्रांसपोर्ट डिपॉर्टमेंट वाहन चालक को ड्राइविंग के लिए योग्य मानता है। लाइसेंस दो तरह से जारी किए जाते हैं। सबसे पहले वाहन चालक को लर्निंग लाइसेंस बनवाना होता है।

लर्निंग लाइसेंस को लेकर अक्सर लोगों के मन में कई तरह के सवाल होते हैं। सही जानकारी न मिलने की वजह से वे असमंजस की स्थिति में रहते हैं। एक ऐसा ही सवाल लर्निंग लाइसेंस बनवाने से पहले लोगों के मन में होता है कि क्या जिस तरह परमानेंट लाइसेंस बनवाने के लिए ड्राइविंग टेस्ट होता है क्या लर्निंग लाइसेंस के लिए भी टेस्ट होता है या नहीं? इसका जवाब है नहीं।

लर्निंग लाइसेंस बनवाने के लिए आपसे ड्राइविंग टेस्ट नहीं लिया जाता बल्कि एक कम्प्यूटर आधारित टेस्ट लिया जाता है। इसमें आपसे 8 से 10 सवाल पूछे जाते हैं जिसका आपको जवाब देना होता है। अगर आप इस टेस्ट को पास कर लेते हैं तो आपको लर्निंग लाइसेंस जारी कर दिया जाता है। लर्निंग लाइसेंस की वैलिडिटी 6 महीने होती है और इसके बाद आप परमानेंट लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं।

बता दें कि बीते साल नए मोटर व्हीक्ल एक्ट के लागू होते ही ट्रैफिक नियम पहसे से ज्यादा सख्त हो चुके हैं। बिना लाइसेंस ड्राइविंग पर पहले महज 500 रुपये जुर्माना लगता जो अब 5,000 रुपये हो गया है। ऐसे में किसी भी वाहन चालक के लिए बिना ड्राइविंग लाइसेंस के सड़क पर उतरना भारी साबित हो सकता है।