कार और मोटरसाइकिल पर लगी नंबर प्लेट में रजिस्ट्रेशन संख्या लिखवाने से जुड़े कुछ नियम-कायदे होते हैं। पर अधिकतर लोगों को इनकी जानकारी नहीं होती, लिहाजा वे अनजाने में कानून तोड़ बैठते हैं और उन्हें पता भी नहीं चल पाता। आप सोच रहे होंगे, कैसे? दरअसल, 1989 के मोटर व्हीकल (एमवी) एक्ट कहता है कि नंबर प्लेट और उस पर लिखा रजिस्ट्रेशन नंबर अधिक फैंसी नहीं होना चाहिए। न ही उसमें किसी का नाम, तस्वीर या डिजाइन होनी चाहिए। यहां तक कि कमर्शियल वाहनों और सामान्य कार और बाइक्स के लिए अलग-अलग किस्म की नंबर प्लेट्स होती हैं, आइए जानते हैं इन्हीं के बारे में।

एमवी एक्ट के नियम 50 और 51 के मुताबिक, दो पहिया वाहनों व एलएमवी गाड़ियों पर रजिस्ट्रेशन लेटर और नंबर सफेद बैकग्राउंड वाली प्लेट पर काले रंग से लिखे होने चाहिए। वहीं, कर्मशियल वाहनों (लॉरी, बस, ऑटो, मैक्सी कैब या टैक्सी) पर नंबर प्लेट का बैकग्राउंड पीले रंग का होना चाहिए और उस पर काले अक्षरों से ब्यौरा दिया जाना चाहिए।

नंबर प्लेट गाड़ियों के आगे और पीछे होनी चाहिए। मोटरसाइकिलों में आगे यह हैंडल बार के समानांतर हो। मसलन मडगार्ड या उसके पास। हल्के मोटर वाहनों पर रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट बीच में होनी चाहिए। साथ ही उस पर लिखे अक्षर व संख्या रेडियम के साथ हो, ताकि रोशनी पड़ने पर वह दूर से ही दिखे।

दो पहिया और तीन वाहनों पर 200 x 100 एमएम के आकार की नंबर प्लेट होनी चाहिए, जबकि हल्के वाहनों/पैसेंजर गाड़ियों के लिए 340x 200 एमएम या 500 x 120 एमएम साइज की नंबर प्लेट हो। वहीं, मीडियम और हेवी कमर्शियल वाहनों पर नंबर प्लेट 340 x 200 एमएम की होनी चाहिए।