कोरोना संकट के चलते फसल लोन पर ब्याज में अब 31 अगस्त तक छूट का फैसला लिया गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने इसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। आरबीआई के इस फैसले से ब्याज में दो फीसदी की छूट और तुरंत भुगतान पर तीन फीसदी की व्यवस्था को आगे बढ़ाने के फैसले से किसानों को राहत मिलेगी। देश के शीर्ष बैंक ने इस संबंध में बैंकों को नोटिफिकेशन में कहा है कि वे अल्पावधि के फसल कर्ज पर किसानों इन दोनों चीजों का लाभ दें।

इससे पहले अप्रैल में किसानों को ब्याज में छूट 31 मई अंत तक देने का फैसला किया गया था। इस अवधि को तीन महीने और बढ़ा दिया गया है। इस फैसले से कृषि और पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन के लिए 3 लाख रुपये प्रति किसान के लिए सभी अल्पावधि के फसल कर्ज लेने वालों को फायदा पहुंचेगा। 7 फीसदी प्रति वर्ष की ब्याज दर पर किसानों को 3 लाख रुपये तक के अल्पकालिक फसली ऋण प्रदान करने के लिए, सरकार बैंकों को प्रतिवर्ष 2 फीसदी की ब्याज छूट देती है।

मालूम हो कि किसानों को कर्ज मुहैया करवाने के लिए सरकार ने अलग-अलग व्यवस्थाएं बनाई हैं जिसमें सस्ती ब्याज दर पर लोन मुहैया करवाया जाता है। किसान क्रेडिट स्कीम में तो किसानों को डेढ़ लाख रुपये तक का लोन बिना गारंटी मुहैया करवाया जाता है।

ऐसे में वे किसान जिन्होंने अलग-अलग जगहों से लोन लिया था लेकिन कोरोना संकट और लॉकडाउन के चलते उनका काम प्रभावित हुआ है उन्हें सरकार के इस फैसले से राहत मिलेगी। मालूम हो कि सरकार ने 24 मार्च से देशभर में लॉकडाउन लागू किया था जो 31 मई तक जारी रहा और अब सिर्फ कंटेनमेंट जोन तक ही यह व्यवस्था सीमित रह गई है।