Unique Identification Authority of india, e-Aadhaar: यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (यूआईडीएआई) को नागरिकों को ई-आधार की सुविधा देता है। यानी नागरिकों को आधार कार्ड की सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड करने की सुविधा मिलती है। ई-आधार का इस्तेमाल आधारकार्डधारक आधार कार्ड की हार्ड कॉपी न होने पर भी कर सकते हैं। ई-आधार पासवर्ड से सुरक्षित आधार की इलेक्ट्रॉनिक कॉपी है।

अक्सर लोगों के मन में ई-आधार को लेकर कई तरह के सवाल होते हैं जिसमें से एक सवाल यह भी है कि कुछ एजेंसियां ई-आधार स्वीकार नहीं करती क्या ऐसा करना उचित है या नहीं। नियमों के मुताबिक यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट से डाउनलोड ई-आधार ओरिजनल आधार के बराबर ही मान्य है। आधार एक्ट के अनुसार, ई-आधार सभी कामों के लिए फिजिकल कॉपी की तरह ही मान्य होता है। अगर कोई इसे लेने से मना करता है तो आप संबंधित वरिष्ठ अधिकारी या विभाग में इसकी शिकायत कर सकते हैं।

इन परिस्थितियों से निपटने और सामने वालों को समझाने के लिए यूआईडीएआई कहता है कि ऐसी स्थिति में फंसने पर कार्डधारक आधार एप में मौजूद ऑफिशियल सर्कुलर को संबंधित पक्ष को दिखा सकते हैं। इस सर्कुलर में इस बात का जिक्र है कि ई-आधार की वैधता आधारकार्ड की तरह ही है।

बता दें कि ई-आधार पर भी यूआईडीएआई के डिजिटल हस्ताक्षर होते हैं। कई कार्डधारक ई-आधार का इस्तेमाल करते हैं। इसे https://uidai.gov.in/ से डाउनलोड किया जा सकता है। ई-आधार डाउनलोड करने के लिए, आपको अपने एनरोलमेंट नंबर या आधार संख्या की जरूरत होती है। सुरक्षा के लिहाज से यह पासवर्ड प्रोटेक्टेड होता है और इसे खोलने के लिए खास किस्म के कोड की भी जरूरत पड़ती है।