Indian Railway News: रेल यात्रा के दौरान ज्वलनशील पदार्थ साथ लेकर जाना आपके लिए मुश्किल खड़ा कर सकता है। दिवाली के दौरान भारतीय रेलवे खासतौर पर यात्रियों को कुछ खास हिदायतें देता है। भारतीय रेलवे के मुताबिक ‘रेल अधिनियम की धारा 164 के अंतर्गत ट्रेन में ज्वलनशील पदार्थ ले जाना दंडनीय अपराध है।’ उत्तर पश्चिम रेलवे ज़ोन ने सोशल मीडिया पर जारी किए एक वीडियो संदेश के जरिए ज्वलनशील पदार्थ ना ले जाने से जुड़ी हिदायत दी है। जिसमें साफतौर पर लिखा है कि रेल यात्रा के दौरान पटाखे\सिलेंडर\ या कोई भी ज्वलनशील पदार्थ ले जाना दंडनीय अपराध है।

रेलवे के वीडियो संदेश में क्या है?

उत्तर पश्चिम रेलवे ने एक एनिमेटेड वीडियो संदेश जारी किया है, जिसमें एक शख्स को ट्रेन में चढ़ते हुए दिखाया गया है और उसके हाथ में पटाखे हैं। एक अन्य शख्स उससे पूछता है,’अरे भाई ये पटाखे\ ज्वलनशील पदार्थ कहां लेकर जा रहे हो?’ ट्रेन में चढ़ रहा शख्स जवाब देता है, ‘ट्रेन में और कहां?’ शख्स उससे कहता है, ‘लेकिन क्या तुम्हें नहीं पता ट्रेन में यह ले जाना दंडनीय अपराध है और इसके लिए तुम्हें जुर्माना या जेल भी हो सकती है।’

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कितनी सजा हो सकती है? यह भी जान लीजिए

रेल यात्रा के दौरान ज्वलनशील पदार्थ साथ लेकर जाने वाले शख्स पर रेल अधिनियम की धारा 164 के अंतर्गत 1,000 रुपये का जुर्माना या तीन साल तक की सजा, या दोनों हो सकते हैं। दरअसल रेलवे ट्रेन में किसी भी तरह की चूक को बर्दाश्त नहीं करता है, ट्रेन के दरवाजे या टॉयलेट में सिगरेट पीने वाले लोगों पर भी कार्रवाई की जाती है। यह सब ट्रेन यात्रा को सुरक्षित बनाए रखने और आग लगने की घटनाओं से बचाए रखने के के लिए सख्ती से किया जाता है। ज्वलनशील पदार्थ ले जाने वाले शख्स को सख्त हिदायत दी जाती है।

ट्रेन में क्या क्या नहीं ले जा सकते?

गोला-बारूद और हथियारविषैले या खतरनाक रसायन
ड्रग्स और नशीले पदार्थ ड्रग्स और नशीले पदार्थ 
जानवर (बिना रजिस्टर किए) मृत शरीर 
मांस, मछली आदि सोना, चांदी
शराब⁠ ⁠एलपीजी सिलेंडर
⁠ ⁠गैस स्टोवखाना पकाने के बर्तन
इसके अलावा भी रेलवे ने प्रतिबंधित सामानों की जानकारी वेबसाइट पर साझा की हुई है।