Post Office : पोस्ट ऑफिस में लोग छोटी बचत के लिए इंवेस्ट करते हैं। अगर आपने भी पोस्ट ऑफिस की मंथली सेविंग स्कीम, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, पीपीएफ, एनएसई और एफडी जैसी किसी स्किम में निवेश किया हुआ है तो आपके लिए ये खबर काम की है। दरअसल 1 अप्रैल से पोस्ट ऑफिस इन सभी योजनाओं पर मिलने वाले ब्याज का नियम बदलने जा रहा है।

अगर आप पोस्ट ऑफिस के नए नियम के अनुसार इंवेस्ट नहीं करेंगे तो आपको मिलने वाली मंथली, तिमाही, छिमाही और सालाना मिलने वाली ब्याज का फायदा नहीं मिलेगा। आइए जानते हैं 1 अप्रैल 2022 से पोस्ट ऑफिस के बदलने वाले इस नियम के बारे में….

इस वजह से नहीं मिलेगा ब्याज – जिन लोगों ने पोस्ट ऑफिस में अपने सेविंग अकाउंट को एमआईएस, एससीएसस और टीडी के साथ लिंक नहीं किया है। उन्हें पोस्ट ऑफिस की ओर से इंवेस्ट की गई रकम पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। बल्कि पोस्ट ऑफिस की ओर से इस ब्याज को ट्रेजरी अकाउंट में जमा करा दिया जाएगा।

इंडियन पोस्ट ऑफिस के अनुसार 1 अप्रैल से सभी योजनाओं पर मिलने वाली ब्याज को केवल निवेश के बचत अकाउंट या फिर योजना से जुड़े अकाउंट में ही ट्रांसफर किया जाएगा। ऐसे में अगर आपने अभी तक अपनी इंवेस्टमेंट की गई रकम के ब्याज के लिए सेविंग अकाउंट नहीं खुलवाया है तो आपको जल्द ही इसे ओपन करा लेना चाहिए।

यह भी पढ़ें: Post office : हर महीने जमा करें 5 हजार रुपये, मैच्योरिटी पर मिलेगा 8 लाख रुपये का फंड, जानिए पूरा कैलकुलेशन

कैसे अकाउंट को कराए लिंक

>> अकाउंट होल्डर को SB- 83 फॉर्म जमा करना होगा।
>> इसके साथ ही MIS/SCSS/TD अकाउंट को पोस्ट ऑफिस के अपने सेविंग अकाउंट से लिंक कराना होगा।
>> वहीं लिंक की प्रोसेस पूरी होने के बाद MIS, SCSS, TD खाते की पासबुक और डाकघर बचत खाते की पासबुक को वेरिफाई कराना होगा।
>> कैंसिल चेक या बैंक अकाउंट पासबुक के पहले पेज की एक फोटो कॉपी को ईसीएस – 1 फॉर्म के साथ जमा करानी होगी।
>> आपको जिस अकाउंट में ब्याज जमा करानी है उसकी कॉपी भी देनी होगी।