NHAI, Fastag: केंद्र सरकार ने सभी गाड़ियों के लिए टोल प्लाजा पर फास्टैग अनिवार्य किया हुआ है। फास्टैग नई गाड़ियों के साथ-साथ अब पुरानी गाड़ियों के लिए भी अनिवार्य है। यानी की अब 1 जनवरी 2021 से टोल प्लाजा पर कैश पेमेंट नहीं होगा।
फास्टैग न होने पर दोगुना टोल टैक्स वसूला जाएगा। अगर आपकी गाड़ी में फास्टैग नहीं लगा हुआ है और आप फास्टैग लेन में घुस जाते हैं तो आपको दोगुना टोल टैक्स देना पड़ता है। सरकार सुनिश्चित करना चाहती है कि हर गाड़ी की आवाजाही फास्टैग के तहत दर्ज हो।
इस डेडलाइन से पहले भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने एक सहुलियत वाहन चालकों को दे दी है। अगर आपने अबतक फास्टैग नहीं लगवाया है तो दोगुना टैक्स देने से बचने के लिए प्री-पेड टच एंड गो कार्ड (Prepaid touch and go card service) का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 जनवरी से सभी हाइब्रिड लेन पर प्री-पेड टच एंड गो कार्ड व्यवस्था शुरू होने जा रही है।
फास्टैग दरअसल एक रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग है। सरकार की तैयारी है कि देशभर के टोल प्लाजा लेन को इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन से लैस किया गया है। टोल प्लाजा पर यह सिस्टम लगने के बाद अब टोल लेन में गाड़ी को रोकने की जरूरत नहीं पड़ती।
यानी टोल प्लाजा से गुजरते वक्त रुकने की जरूरत नहीं होती और टोल की रकम अकाउंट से अपने आप कट जाएगी। यह रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग वाहनों के विंडस्क्रीन पर लगाना होता है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के मुताबिक एक वाहन के लिए सिर्फ एक ही फास्टैग जारी किया जाता है।