कार चोरी होने के बाद सबसे बड़ी दिक्कत इंश्योरेंस क्लेम करने में आती है। बीमा कंपनी कार चोरी का क्लेम पूरी तरह से सहमत होने के बाद ही जारी करती है। कार चोरी होने पर क्लेम का दावा करने वाले को यह साबित करना होता है कि उसकी कार चोरी हुई है और वह भी उसकी खुद की लापरवाही के चलते नहीं।
इंश्योरेंस क्लेम पाना उस वक्त आसान हो जाता है जब आपके पास कार की दोनों चाबियां हो। अगर आप चाहते हैं कि आपको हर हाल में क्लेम मिले तो हमेशा अपने वाहन की दोनों चाबी संभाल कर रखें। वहीं कभी आपने सोचा है कि अगर आपके पास सिर्फ एक चाबी हो और दूसरी गुम हो चुकी हो तो क्लेम कैसे मिलेगा?
इसके लिए बीमा कंपनी को कार मालिक को इस बात के लिए संतुष्ट करना पड़ता है कि कार की चाबी खो चुकी है। अगर बीमा कंपनी आपके तर्क से सहमत होती है तो आपको इंश्योरेंस क्लेम दे दिया जाएगा। यह सब बीमा कंपनी और आपके तर्कों से संतुष्ट करने पर निर्भर करता है। बता दें कि मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार वाहन का इंश्योरेंस करवाना अनिवार्य कर दिया गया है।
कार इंश्योरेंस से जुड़ी कई ऐसी गुप्त बाते हैं जिनसे लोग अनजान रहते हैं। ऐसी स्थिति में इंश्योरेंस से जुड़ी सभी बातों से अवगत रहना बेहद जरूरी होता है। बता दें कि बीमा कंपनियां आपसे दो चाबी इसलिए मांगती है क्योंकि वह इस बात की पुष्टी हो सके कि वाहन मालिक किसी तरह का फ्रॉड नहीं कर रहा है। इसके अलावा चोरी की वारदात में वाहन मालिक द्वारा कोई लापरवाही तो नहीं की गई है।