UIDAI नागरिकों से उनकी जनसांख्यिकीय जानकारी को फिर से अपडेट करने के लिए पहचान के प्रमाण और पते के प्रमाण (PoI/PoA) दस्तावेजों को अपलोड करने का आग्रह कर रहा है। ये खासकर उनके लिए है, जिन्होंने आधार दस साल से अधिक समय पहले बनवाया था और कभी भी अपडेट नहीं किया है। इसे आप फ्री में अपडेट (Aadhaar update) कर सकते हैं।
पीआईबी की प्रेस रिलीज़ के अनुसार, “UIDAI ने निर्णय लिया और निवासियों से myAadhaar पोर्टल पर मुफ्त दस्तावेज़ अपडेट सुविधा का लाभ प्राप्त करने का आग्रह कर रहा है। मुफ्त सेवा अगले एक महीने तक (15 मार्च से 14 जून 2023) उपलब्ध है। ध्यान रहे कि यह सेवा केवल myAadhaar पोर्टल पर मुफ्त है और आधार केंद्रों पर पहले की तरह ही 50 रुपये देकर अपडेट करवा सकते हैं।
डेमोग्राफिक अपडेट भी कर सकते हैं यदि नाम, जन्म तिथि, पता आदि को बदलने की आवश्यकता है। इसके लिए निवासी नियमित ऑनलाइन अपडेट सेवा का उपयोग कर सकते हैं या निकटतम आधार केंद्र पर जा सकते हैं। ऐसे मामलों में सामान्य शुल्क लागू होंगे।
एड्रेस प्रूफ को फ्री में अपलोड कैसे करें
- सबसे पहले आप https://myaadhaar.uidai.gov.in/ साइट पर जाएं
- इसके बाद अपना नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस डालकर लॉगिन करें
- अपडेट आधार ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करें
- डेमोग्राफिक ऑप्शन लिस्ट से एड्रेस पर सिलेक्ट करें और अपडेट आधार पर क्लिक करें
- इसके बाद डेमोग्राफिक जानकारी की स्कैन्ड कॉपी अपलोड करें
- 50 रुपए का पेमेंट करें (15 जून तक राशि नहीं देनी होगी)
- इसके बाद सर्विस रिक्वेस्ट नंबर जारी होगा, ताकि आप स्टेटस चेक कर सके
- सारी जानकारी चेक होने के बाद आपको एक एसएमएस प्राप्त होगा
नाम और डेट ऑफ बर्थ कैसे बदलें
- अपने आधार नंबर का उपयोग करके https://myaadhaar.uidai.gov.in/ पर लॉग इन करें। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजा गया वन टाइम पासवर्ड (OTP) दर्ज करें।
- ‘दस्तावेज़ अपडेट’ पर क्लिक करें और निवासी का मौजूदा विवरण प्रदर्शित होगा
- विवरण सत्यापित करें, यदि सही पाया जाता है, तो अगले हाइपर-लिंक पर क्लिक करें
- ड्रॉपडाउन लिस्ट से प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और प्रूफ ऑफ एड्रेस डॉक्यूमेंट चुनें
- दस्तावेजों को अपडेट करने और भुगतान करने के लिए उसकी प्रतियां अपलोड करें
आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम 2016 के अनुसार आधार संख्या धारक, आधार के लिए नामांकन की तारीख से प्रत्येक 10 वर्ष पूरा होने पर आधार में अपने सहायक दस्तावेजों को कम से कम एक बार पहचान का प्रमाण (POI) जमा करके अअपडेटद्यतन कर सकते हैं।