यदि आपने पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) खाता खुलवा रखा है तो आप इस खाते में जमा पैसे के आधार पर कर्ज भी हासिल कर सकते हैं। लोगों के बीच बचत योजनाओं में पीपीएफ एक पसंदीदा विकल्प के रूप में उभरा है। पीपीएफ पर वर्तमान में 7.9 फीसदी की दर से ब्याज मिल रहा है।
इसके साथ ही इसमें जमा की रकम के साथ ही इस राशि पर मिलने वाला ब्याज भी टैक्स फ्री है। इसके साथ ही निवेश का यह एक सुरक्षित विकल्प भी है। पीपीएफ में आप सालाना अधिकतम 1.50 लाख रुपये तक का निवेश कर सकते हैं। इस निवेश राशि पर आप आयकर की धारा 80सी के तहत आयकर में छूट भी प्राप्त कर सकते हैं।
पीपीएफ खाते में सालाना न्यूनतम 500 रुपये निवेश करना आवश्यक है। पीपीएफ खाते को डाकघर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ कुछ प्राइवेट बैंकों में भी खुलवाया जा सकता है। पीपीएफ खाते में जमा राशि को आप 15 साल की अवधि के बाद निकाल सकते हैं।
पैसा निकालने के लिए आपको फॉर्म सी भरकर अपने बैंक या पोस्ट ऑफिस में जमा करना होगा। निर्धारित अवधि पूरी होने के बाद या तो आप पूरी राशि निकाल लें या फिर आप इसे फिर 5 साल की अवधि के लिए बढ़ा सकते हैं। अवधि बढ़ाने के लिए आपको पीपीएफ का एक्स्टेंशन से जुड़ा फॉर्म एच भरना होगा।
यदि आप अपने पीपीएफ खाते में जमा राशि पर लोन लेना चाहते तो हैं तो आपको यह सुविधा भी मिलती है। नियम के अनुसार आप पीपीएफ खाते से 7 साल से पहले राशि नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन 3 साल की अवधि पूरा और 6 साल तक होने तक आप इस खाते में जमा राशि पर लोन ले सकते हैं। लोन की रकम आपके खाते में जमा रकम के 25 फीसदी ही मिलेगी।
जब तक आप अपना मौजूदा लोन नहीं चुका देते तब तक आप इस जमा राशि पर नए लोन के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। लोन की रकम पर आपको पीपीएफ की मौजूदा ब्याज दर से 2 फीसदी अधिक ब्याज चुकाना पड़ेगा। उदाहरण के लिए यदि मौजूदा ब्याज दर 7.9 फीसदी है तो आपको 9.9 फीसदी की दर से लिए गए लोन पर ब्याज देना होगा। यहां ध्यान रखने योग्य बात यह है कि लोन की राशि को तीन साल के भीतर चुकाना होगा। 7 साल के बाद आप पीपीएफ खाते पर लोन नहीं ले सकते हैं।