Income Tax Department, Permanent Account Number (PAN): स्थायी खाता संख्या (PAN) कार्ड हर जगह काम आता है। किसी भी वित्तीय लेन-देन के लिए पैन अब जरूरी दस्तावेज बन गया है। ऐसे में अगर आपके पैन कार्ड के डेटाबेस में कोई गलती हो जाये तो उसे कैसे ठीक करेंगे। आयकर विभाग इसकी रिक्वेस्ट ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से लेता है। पैन डेटाबेस में फीड किए गए विवरणों को ऑफलाइन बदलने का अनुरोध करने के लिए, पैन धारक को एक फॉर्म भरकर पैन सुविधा केंद्र में जमा करना होता है।
ऑनलाइन अपडेट या सुधार का अनुरोध करने के लिए, पैन धारक आयकर विभाग की वेबसाइट – incometitindia.gov.in के अनुसार, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (NSDL) और UTI इन्फ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज लिमिटेड (UTIITSL) की वेबसाइटों का उपयोग कर सकते हैं। एक उपयोगकर्ता NSDL और UTIITSL पोर्टल्स में से किसी एक का उपयोग करके ऑनलाइन पैन कार्ड सुधार का अनुरोध कर सकता है।
ऑनलाइन पैन कार्ड सुधार के आवेदन के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करें –
UTIITSL के माध्यम से पैन डेटाबेस में सुधार के लिए ऑनलाइन आवेदन ऐसे करें –
– UTIITSL वेबसाइट पर, उपयोगकर्ता “पैन सेवाओं” अनुभाग के तहत पैन सुधार विकल्प का चयन करके सेवा तक पहुंच सकता है।
– अगले पृष्ठ पर, उपयोगकर्ता को नए विवरण दर्ज करने की आवश्यकता होती है – जैसे कि नाम, पता और जन्म तिथि सहायक दस्तावेजों में प्रदान की गई – और आगे बढ़ने के लिए “सबमिट” पर क्लिक करें।
NSDL और UTIITSL यूजर्स को पैन के लिए आवेदन करने के लिए ऑनलाइन सुविधाएं भी प्रदान करते हैं। पैन आयकर विभाग द्वारा जारी किया गया एक 10-अंकीय अल्फ़ान्यूमेरिक पहचान संख्या है। यह करदाता को निर्धारिती द्वारा किए गए सभी लेनदेन को अपने साथ जोड़ने में मदद करता है। इन लेन-देन में कर भुगतान, स्रोत पर कर की कटौती या क्रेडिट (TDS या TCS) और आयकर रिटर्न शामिल हैं।