अनिल चोपड़ा।
रिटायरमेंट के बाद पेंशन पाने के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही राष्ट्रीय पेंशन योजना(National Pension Scheme) का लाभ अब 70 साल तक के वरिष्ठ नागरिकों को भी मिल सकेगा। अभी तक पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (पीएफआरडीए) ने एनपीएस में शामिल होने की अधिकतम उम्र 60 साल से बढ़ाकर 65 साल कर दी गई थी। हालांकि अब इसे बढ़ाकर 65-70 साल कर दी गई है।
इसमें कोई भी भारतीय नागरिक, और भारत का प्रवासी नागरिक (OCI) NPS में शामिल हो सकता है और 75 वर्ष की आयु तक अपने NPS खाते को जारी या स्थगित कर सकता है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन आसानी से किया जा सकता है।
राष्ट्रीय पेंशन योजना में ऑनलाइन आवेदन के लिए आपके पास नेट बैंकिंग की सुविधा और मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और बैंक खाते का होना जरूरी है। ऑनलाइन आवेदन में आपको आधार नंबर और पैन कार्ड की जानकारी भी देनी होगी।
ऐसे करें आवेदन
आवेदन करने के लिए सबसे पहले NPS वेबसाइट पर लॉग इन करें
फिर रजिस्ट्रेशन विकल्प पर जाएं
आपको ‘व्यक्तिगत’ का विकल्प दिखेगा, इसे चुनें
आधार विकल्प चुनने पर आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर आए OTP को दर्ज करें
वहीं अगर आपने पैन कार्ड का विकल्प चुना है तो बैंक से जुड़ी जानकारी देनी होगी, इसके लिए 125 रुपये शुल्क लगेगा
अब, अपनी निजी जानकारी भरकर अपना पावती संख्या प्राप्त करें और सबमिट पर क्लिक करें
आठ पेंशन फंडों की लिस्ट से एक को चुनें
यहां आपको निवेश के तरीके का भी चयन करना होगा
अब आप अपने नॉमिनी की डिटेल भरें
अगले स्टेप में अपने फोटोग्राफ के साथ अपना हस्ताक्षर अपलोड करें और भुगतान करें, जिसके बाद आपको परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर (PRAN) प्राप्त होगा
यहां दिए गए फॉर्म को डाउनलोड कर और प्रिंट लें
इस फॉर्म पर अपनी फोटो चिपकाकर हस्ताक्षर कर इसे 90 दिनों में अंदर सीआरए ऑफिस के लिए मेल कर दें
सामान्य निकासी की अवधि तीन साल: अगर कोई 65 साल की उम्र के बाद NPS से जुड़ता है तो उसे न्यूनतम लॉक-इन अवधि 3 वर्ष होगी। हालांकि, इस अवधि में पूरे कोष को निकालने की अनुमति नहीं है। खाताधारक केवल 60 प्रतिशत तक कर मुक्त निकासी कर सकता है। बाकी बचे 40 प्रतिशत पर अनिवार्य पेंशन या वार्षिकी का भुगतान जीवन बीमा कंपनी द्वारा किया जाएगा। वहीं अगर ये 5 लाख रुपये के बराबर या उससे कम है, तो अभिदाता पूरी जमा की गई पेंशन राशि को एकमुश्त निकालने का विकल्प चुन सकता है। उस स्थिति में, निकासी राशि का 60% कर मुक्त माना जाएगा और शेष 40% ग्राहक की कर योग्य आय में जोड़ा जाएगा।
एनपीएस ग्राहकों के लिए भी Tax लाभ: 65 वर्ष की उम्र के बाद अगर कोई एनपीएस में शामिल होता है तो उसे 55 वर्ष की आयु की तुलना वाले ग्राहकों से अधिक सालाना दर से लाभ मिलता है और टैक्स छूट में भी लाभ मिलता है।