How to check Status of PAN & Aadhaar Card Interlinking in Hindi: पर्मानेंट अकाउंट नंबर (पैन) और आधार कार्ड इंटरलिंक हैं या नहीं? अगर आपको याद नहीं हैं, तो इसे चेक करना बेहद सरल है। इनकम टैक्स फाइलिंग से जुड़ी सरकारी वेबसाइट पर जाकर यह काम किया जा सकता है, जिसके लिए पैन कार्ड संख्या और आधार नंबर बताना पड़ेगा। दोनों दस्तावेजों के नंबर बताते ही स्टेटस सामने लिखकर आ जाएगा। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने पैन और आधार कार्ड की लिंकिंग की लास्ट डेट बढ़ाकर 31 अगस्त, 2019 कर दी है।
सबसे पहले आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट http://www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाना होगा, जहां होमपेज पर ‘क्विक लिंक्स’ के सेक्शन में पहला विकल्प ‘लिंक आधार’ का होगा। इस पर क्लिक करते ही यूजर नए पेज पर पहुंच जाएगा और वहां ढेर सारी जानकारियां मांगी गई होंगी।
हालांकि, इस पेज पर आपको आधार लिंकिंग की प्रक्रिया नहीं फॉलो करनी होगी। दरअसल, पेज पर ऊपर पैन-आधार लिंक स्टेटस चेक करने का ऑप्शन होगा और उस पर ‘क्लिक हियर टू व्यू स्टेटस इफ यू हैड ऑलरेडी सबमिटेड लिंक आधार रिक्वेस्ट’ लिखा होगा।
फिर ‘लिंक आधार स्टेटस’ की प्रोसेस से जुड़ा पेज आएगा और वहां सबसे पहले पैन नंबर मांगा जाएगा, जिसके बाद आधार नंबर भी देना होगा। ये दोनों चीजें मुहैया कराने के बाद नीचे ‘व्यू लिंक आधार स्टेटस’ पर क्लिक करें, जिसके बाद बताया जाएगा कि आपका पैन-आधार लिंक है या नहीं।
ITR भरने की लास्ट एक महीने बढ़ीः मोदी सरकार ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की अंतिम तारीख एक महीने बढ़ा दी है। यानी अब 31 अगस्त 2019 तक करदाता आईटीआर फाइल कर सकेंगे। पहले वेतनभोगी करदाताओं और इकाइयों के लिए आईटीआर भरने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2019 थी।
वित्त मंत्रालय के मुताबिक, “केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2019 से बढ़ाकर 31 अगस्त 2019 कर दिया है।” वित्त वर्ष 2018-19 के लिए स्त्रोत से कर कटौती (टीडीएस) का प्रमाणपत्र यानी फार्म 16 के देर से जारी होने के कारण आयकर रिटर्न दाखिल करने की तिथि बढ़ाने की मांग की जा रही थी।