Learning Driving license: बीते साल नए मोटर व्हीक्ल एक्ट के लागू होते ही ट्रैफिक नियम पहसे से ज्यादा सख्त हो चुके हैं। बिना लाइसेंस ड्राइविंग पर पहले महज 500 रुपये जुर्माना लगता जो अब 5,000 रुपये हो गया है। ऐसे में किसी भी वाहन चालक के लिए बिना ड्राइविंग लाइसेंस के सड़क पर उतरना भारी साबित हो सकता है। वहीं वे लोग जिन्होंने हाल में ड्राइविंग सीखी है या सीख रहे हैं उनके पास लर्निंग लाइसेंस का होना अनिवार्य है।

अक्सर लोग जानकारी के अभाव में लाइसेंस बनवाने के लिए एजेंट का सहारा लेते हैं और ज्यादा पैसे दे देते हैं और या फिर ठगी का शिकार हो जाते हैं। ऐसे में आज हम आपको लर्निंग लाइसेंस बनाने के पूरे प्रॉसेस के बारे में बता रहे हैं। लर्निंग लाइसेंस 6 महीने के लिए वैलिड होता है और एक आसान टेस्ट देकर इसे हासिल किया जा सकता है। आप घर बैठे ही ऑनलाइन इसके लिए आवेदन कर सकते हैं।

इसके लिए आपको ट्र्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री की वेबसाइट के इस लिंक https://parivahan.gov.in/parivahan/ पर जाना होगा। यहां आपको ‘Online Services’ पर जाकर ‘Driving License Related Services’ पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको राज्य सेलेक्ट करना होगा जिसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। इसके बाद ‘Apply Online’ में जाकर ‘New Learners License’पर क्लिक करना होगा।

इसके बाद इन पांच स्टेप को पूरा करना होगा:-

1. Fill Applicant Details
2. Upload Documents
3. Upload Photo and Signature
4. LL Test Slot Booking
5. Payment of Fee

इन पांच स्टेप को पूरा करने के बाद आपके सामने पेमेंट फीस और लर्निंग लाइसेंस टेस्ट स्लॉट बुकिंग की रसीद आ जाएगी। जिसे लेकर आप अपने तय अपाइंटमेंट के समय अपने नजदीकी आरटीओ दफ्तर पहुंचेगे। आपका वहां पर एक टेस्ट होगा और आपको लर्निंग लाइसेंस जारी कर दिया जाएगा।