रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने फटे नोटों के रिफंड पर नियम बनाए हुए हैं। केंद्रीय बैंक के इन नियमों के आधार पर ही बैंक ग्राहकों को फटे नोटों के बदले रिफंड जारी करते हैं। फटे नोटों को बैंक में जाकर बदला जा सकता है।

फटे नोटों को लेकर अक्सर लोगों के मन में कई तरह के सवाल होते हैं जिनमें से एक सवाल यह भी है कि अगर 2 हजार रुपये का नोट फट जाए तो बैंक इसके बदले में कितना रिफंड जारी करेंगे? नियमों के मुताबिक कितना रिफंड मिलेगा यह इसपर निर्भर करता है कि आपका नोट कितना फटा हुआ है।

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट पर मौजूद जानकारी के मुताबिक 2000 रुपये के नोट का 88 वर्ग सेंटीमीटर (सीएम) होने पर पूरा पैसा मिलेगा वहीं 44 वर्ग सीएम पर आधा ही मूल्य मिलेगा।

इसके साथ ही सभी तरह के नोटों को बदलने के लिए बैंक बाध्य नहीं है। अगर कोई नोट पूरी तरह से तहस-नहस या जल चुका है तो भी बैंक नोट बदलने से इनकार कर सकते हैं। नोट नकली नहीं है तो उसे जरूर बदला जा सकता है। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि नोट बदलने के बदले आपसे बैंक कोई शुल्क नहीं वसूल सकते। यह सर्विस बैंक द्वारा मुफ्त में दी जाती है।

बता दें कि आरबीआई ने बैकों साफ निर्देश दिया है कि वे इस तरह के किसी भी वैल्यू के नोट को स्वीकार न करें, जिस ग्राहक ने जानबूझकर फाड़ा हो। बैंक कर्मी ध्यान से नोटों को देखते हैं तो उन्हें इस बात का पता चल जाता है कि नोट गलती से फटा है या जानबुझकर।