Pan Card Apply Online Correction Form: आयकर विभाग द्वारा जारी 10 अंको के परमानेंट अकाउंट नंबर यानी पैन कार्ड बड़े काम की चीज है। आर्थिक लेने देने की छोटा हो या बड़ा पैन कार्ड का इस्तेमाल अहम होता है। खरीददारी से लेकर आयकर भरने तक में पैन कार्ड का इस्तेमाल काफी जरूरी है। एक व्यक्ति के पास एक ही पैन कार्ड हो सकता है अगर आपके नाम पर गलती से दो पैन कार्ड इश्यू हो गया है तो आप इसको आसानी से ऑनलाइन सरेंडर कर सकते हैं। दरअसल, आयकर अधिनियम, 1961 के सेक्शन 139ए के मुताबिक आपके पास एक से अधिक पैन कार्ड नहीं होना चाहिए। अगर आपके नाम पर एक से अधिक पैन कार्ड आपके पास है तो आपको आयकर अधिनियम 272 बी के मुताबिक 10 हजार रुपए का जुर्माना देना पड़ सकता है।
क्या है प्रक्रिया: पैन कार्ड एक से अधिक होने पर ऑफ लाइन और ऑनलाइन दोनों तरह से सरेंडर किया जा सकता है।हम आपको बता रहें हैं कैसे आप ऑनलआइन इसे सरेंडर कर सकते हैं।
-सबसे पहले आपको NDLS की वेबसाइट https://www.onlineservices.nsdl.com/paam/endUserRegisterContact.html पर जाना होगा।
– यहां आपको नजर आएगा कि आपकी का एप्लीकेश टाइप क्या है, अर्थात आप नया पैन कार्ड बनावाना चाहते हो या पुराने में कोई भूल सुधार कराना चाहते हैं। आप यहां से विकल्प चुन लें। और आप अपना पैन करेक्शन फॉर्म भरें। सारी जानकारियां सही-सही भरें और उसके बाद सबमिट करें।
– इसके बाद आपको एक टोकन नंबर मिलेगा।यह टोकन नंबर रजिस्ट्रेशन के दौरान दिए गए मेल आईडी या फिर फोन नंबर पर आएगी। पेज के सबसे ऊपर में e-Sign के जरिये स्कैन इमेज सबमिट करे और विकल्पों को सही- सही भरे दें।
– इसके बाद आप अपना सही अकाउंट नंबर इसके बाद आप अपने सही गलत दोनों पैन की जानकारी टाइप करें और फिर नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें।अगले पन्ने पर आप अपने पहचान पत्र और जन्मतिथि आदि जमा करना होगा।
-अगले स्टेप में आपको आपके भरे गए फॉर्म का प्रिव्यू सामने आएगा। अगर कुछ गलत लगता तो एडिट कर लें नहीं तो आगे की प्रक्रिया पूरी करें।
– पेमेंट होने के बाद आपके स्क्रीन पर आए डाक्यूमेंट को सुरक्षित कर लें। उसका प्रिंट निकाल लें और उसे NSDL e-Gov को भेज दें।