National Consumer Helpline: उपभोक्‍ता मामलों के विभाग ग्राहकों को राष्‍ट्रीय उपभोक्‍ता हेल्‍पलाइन नंबर के जरिए शिकायत दर्ज करने की सुविधा देता है। प्रोडक्ट्स की खराब क्वालिटी, नकली या डुप्‍लीकेट प्रोडक्ट्स, इत्‍यादि के बारे में आप इसके जरिए शिकायत दर्ज करवा सकते है।

उपभोक्ता विवादों के प्रभावी और तीव्र निपटारे के लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (एन.सी.एच.) 1800-11-4000 है। ये हेल्पलाइन नेशनल हॉलिडे के अलावा सभी कार्यदिवस में सुबह 9:30 से शाम 5:30 बजे तक चालू रहती है। अगर लोग चाहें तो एसएमएस के माध्यम से भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

यह एक टोल फ्री नंबर है और ग्राहक अपनी शिकायत कॉल पर ही दर्ज करवा सकते हैं। उपभोक्‍ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के तहत व्‍यवस्‍था बनाई गई है, ताकि उपभोक्‍ता विवादों का त्‍वरित और आसानी से निपटान संभव हो सके।

खास बात यह है कि शिकायतों के निपटारे की डेडलाइन भी तय की गई है। किसी कंपनी, सरकारी विभाग या फिर एजेंसी के खिलाफ शिकायत होने पर इसका निपटारा अधिकतम 90 दिनों में करना होगा।

अब उपभोक्ताओं की शिकायतों के निपटारे की समयसीमा भी तय की गई है। जिस कम्पनी या सरकारी विभाग या एजेंसी के खिलाफ शिकायत होगी, उसको इसे 90 दिनों में निपटाना होगा।

बता दें कि नया उपभोक्ता संरक्षण कानून (2019) 20 जुलाई से लागू हो चुका है। इस नए कानून के चलते उपभोक्ता को बड़ा फायदे मिल रहे हैं। नए कानून में भ्रामक विज्ञापन देने पर कार्रवाई करने का प्रावधान है। यह नया कानून कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का स्थान लेगा। खास बात यह है कि पहले की लंबी और समय खपा देने वाली प्रक्रिया अब खत्म हो गई है और शिकायत दर्ज कराने में आसानी हो गई है।