Govt proposes to make FASTag mandatory for third party insurance renewal: अगले साल 1 अप्रैल से दो पहिया और तीन पहिया वाहनों को छोड़कर इंश्योरेंस रिन्यू करवाने के लिए फास्टैग अनिवार्य हो सकता है। इसके बिना थर्ड पार्टी इंश्योरेंस रिन्यू नहीं किया जाएगा। रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के मुताबिक ऐसे वाहन जिनमें चार पहिए है या इससे ज्यादा हैं उनपर ये नया नियम लागू होगा।

इलेक्ट्रानिक टोल क्लेकशन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ये कदम उठाने जा रही है। फास्टैग 1 दिसंबर 2017 से पहले की गाड़ियों में अनिवार्य होगा। ये नियम जनवरी 2021 से लागू हो रहा है।

एक सीनियर अधिकारी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि ‘यह प्रस्तावित किया जा रहा है कि फॉर्म 51 (बीमा का प्रमाण पत्र) में संशोधन के जरिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस रिन्यू करते समय वाहन मालिकों को एक वैध फास्टैग को अनिवार्य किया जाना चाहिए, जिसमें फास्टैग आईडी की डिटेल कैप्चर की जाएगी।

फास्टैग को 23 बैंक की शाखाओं से खरीदा जा सकता है। इसमें आईसीआईसीआई, आईडीएफसी, स्टेट बैंक इंडिया और एचडीएफसी जैसे बड़े बैंक शामिल हैं। और अगर आप फास्टैग खरीदने के लिए बैंक जाने में समर्थ नहीं है तब आप फास्टैग ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं।

फास्टैग Paytm की वेबसाइट https://paytm.com के जरिए भी हासिल किया जा सकता है। इसके बाद आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और पासवर्ड की मदद से पेटीएम पर लॉग इन करना होगा। होम पेज पर ‘More’ ऑप्शन पर जाकर ‘FASTag’ पर क्लिक करना होगा।

इसके बाद आप पेटीएम के फास्टैग पर पहुंच जाएंगे। इसमें आपको अपना वाहन रजिस्ट्रेशन नंबर और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देना होगा। फिर ‘Buy for Rs 400’ पर क्लिक करें। आपके रजिस्टर्ड पते पर फास्टैग डिलीवर कर दिया जाएगा।