अगर आप फास्टैग (FASTag) का इस्तेमाल करते हैं तो यह खबर आपके काम की है। आज यानी 17 फरवरी से फास्टैग के नियमों में बदलाव हुआ है। सड़क परिवहन मंत्रालय ने टोल प्लाजा पर भीड़भाड़ और देरी को कम करने और यात्रा में तेजी लाने के लिए इस सिस्टम को लागू किया है। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) द्वारा फास्टैग के नियमों में बदलाव किए गए हैं जो सोमवार से लागू हो गए हैं। इसके तहत अगर आपका फास्टैग ब्लैकलिस्ट, बंद या निष्क्रिय है तो टोल पर जाने से पहले कुछ जरूरी नियमों का पालन करना होगा।

फास्टैग (FASTag) में क्या हुआ बदलाव

फास्टैग के लिए नए नियम के मुताबिक 70 मिनट की अवधि तय की गई है। इसके तहत टोल बूथ पार करने से 60 मिनट पहले उसे रिचार्ज करवाना पड़ेगा। यह काम टोल पार करने के 10 मिनट बाद भी किया जा सकता है। अगर चालक इसमें असफल रहता है तो उसे दोगुना टोल भुगतान करना होगा। इसके लिए नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ने 28 जनवरी को सर्कुलर जारी किया था।

फास्टैग क्यों हो सकता है ब्लैकलिस्ट?

फास्टैग ब्लैकलिस्ट होने के कई कारण हो सकते हैं। अगर आपके फास्टैग खाते में न्यूनतम आवश्यक राशि नहीं है, तो आपका फास्टैग ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है। इसके अलावा कई बार केवाईसी पूरी ना होने पर भी फास्टैग ब्लैकलिस्ट हो सकता है। वहीं कई बार गाड़ी से संबंधित कोई कानूनी मामला चल रहा है तो भी परिवहन विभाग ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है।

क्यों लाया गया नया नियम?

इस नियम को लाने का मुख्य कारण टोल प्लाजा पर भीड़ को कम करना है। कई बार वाहन चालक फास्टैग में पर्याप्त बैलेंस न होने के कारण टोल पर रुक जाते हैं। इसके जाम की स्थिति पैदा होती है। नए नियमों के तहत अब यह सुनिश्चित किया जाएगा कि वाहन चालक पहले से ही अपने फास्टैग को सक्रिय और रिचार्ज रखे।

ब्लैकलिस्ट या बंद होने पर ऐसा करें एक्टिव?

अगर किसी का फास्टैग ब्लैकलिस्ट या इनएक्टिव है तो उसे दोबारा एक्टिव करना होगा। इसके लिए सबसे पहले एनपीसीआई (NPCI) की आधिकारिक वेबसाइट https://www.npci.org.in पर जाएं। इसके बाद “NETC FASTag” विकल्प चुनकर “NETC FASTag Status” विकल्प पर क्लिक करें। यहां गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। अगर फास्टैग इनएक्टिव है तो आपको इसे रिचार्ज करने का विकल्प मिलेगा। रिचार्ज और केवीआई पूरी करने के बाद आपका फास्टैग फिर से सक्रिय हो जाएगा।