ESIC (Employees State Insurance Corporation) स्टेट मेडिकल बेनेफिट रुल्स एक्ट की धारा 57 के तहत बीमित व्यक्ति (Insured Person) और उसके परिवार के सदस्यों को मेडिकल इलाज की सुविधा देती है। हालांकि बीमित व्यक्ति और उसके परिजनों को तय की गई सीमा के अंदर ही इलाज कराना होता है। ESIC के तहत मेडिकल, सर्जिकल और प्रसूति रोग संबंधी सुविधाएं मिलती हैं।
बीमित व्यक्ति को मिलने वाली सुविधाएं: ESIC बीमित व्यक्ति को ईएसआई डिस्पेन्सरी/ अस्पताल/ डायग्नोस्टिक सेंटर और किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से इलाज की सुविधा देती है। ESIC बीमित व्यक्ति को ओपीडी, घर पर इलाज में आने वाले खर्च, विशेषज्ञ कंसल्टेशन, अस्पताल में भर्ती होने, दवाईयों, ड्रग्स ड्रेसिंग, आर्टिफिशियल लिंब, और अन्य अप्लाएंसेस के खर्च, इमेजिंग और डायग्नोस्टिक सेवाओं, परिवार कल्याण, वैक्सीनेशन और अन्य राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों की सुविधा देती हैं। साथ ही एंबुलेंस, अस्पताल आने-जाने का किराया आदि का खर्च भी वहन करती हैं।
बीमित व्यक्ति के परिजनों को मिलने वाली सुविधाएं: ESIC के तहत बीमित व्यक्ति के परिजनों को दो श्रेणी की सुविधाएं दी जाती हैं। पहली श्रेणी के तहत Full मेडिकल केयर की सुविधा होती है, जिसमें बीमित व्यक्ति को मिलने वाली सभी सुविधाएं शामिल हैं। वहीं दूसरी श्रेणी Expanded मेडिकल केयर की है। इस श्रेणी के तहत अस्पताल में भर्ती होने को छोड़कर बीमित व्यक्ति को मिलने वाली सभी सुविधाएं मिलती हैं। गुजरात और बिहार में कम संख्या में बीमित व्यक्ति को भी Expanded श्रेणी की सुविधाएं मिलती हैं।
बता दें कि ESIC के तहत 3.14 करोड़ लाभार्थी आते हैं। वहीं लाभार्थियों को परिजनों को भी मिलाकर यह संख्या 13.32 करोड़ पहुंच जाती हैं। इस तरह देश की बड़ी आबादी ईएसआईसी के तहत मेडिकल सुविधाओं का लाभ लेती हैं।

