कोरोना संकट के बीच कई लोगों के मन में नौकरी से निकाले जाने का डर सता रहा है। कोरोना के लगातार फैलते संक्रमण और लॉकडाउन के चलते कई कंपनियों को कामकाज बुरी तरह प्रभावित हुआ है। कंपनियों ने इसकी भरपाई कर्मचारियों की छंटनी करके की है। इसका सिलसिला लगातार जारी है। कंपनी एकसाथ कई कर्मचारियों को नौकरी से निकाल रही है।
नौकरी खोने के बाद सबसे बड़ा चैलेंज होता है रोजमर्रा के खर्च को कैसे चलाया जाए। ऐसी विपरीत परिस्थिति में केंद्र सरकार की ‘अटल बीमित व्यक्ति कल्याण’ के तहत नौकरी से निकाले गए बेरोजगारों को वित्तीय मदद दी जाती है। ‘अटल बीमित व्यक्ति कल्याण’ कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानि ESIC द्वारा संचालित योजना है। इसके तहत अचानक नौकरी छूटने के बाद दो साल तक एक निश्चित आर्थिक मदद दी जाती है।
बीमित व्यक्ति पूरे जीवन में अधिकतम 90 दिन के लिए इस स्कीम के अंतर्गत फायदा ले सकता है। इसके लिए 2 साल का बीमित रोजगार और निर्धारित 78 दिन का योगदान आवश्यक है। अगर आप संगठित क्षेत्र में नौकरी करते हैं और आपकी कंपनी आपका पीएफ या ईएसआई हर महीने आपके वेतन से काटती है तो आप इसके लिए पात्र हैं।
ऐसे करवा सकते हैं रजिस्ट्रेशन: कर्मचारी राज्य बीमा निगम की बेवसाइट पर जाकर अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना का फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। इस लिंक https://www.inexp.in/BcDS93 पर जाकर फॉर्म को डाउनलोड किया जा सकता है। फॉर्म भरने के बाद आपको इसे ESIC की नजदीकर ब्रांच में जमा करना होगा। साथ ही 20 रुपए का नॉन-ज्यूडिशियल स्टांप पेपर पर नोटरी से एफिडेविड भी अटैच करना होता है। साथ ही AB-1 से लेकर AB-4 फॉर्म जमा होगा।