EPFO Claim Procedure: देशभर में कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। अबतक कोरोना के चलते 55 मौत हो चुकी है जबकि 2000 से ऊपर मरीजों में यह संक्रमण फैल चुका है। संक्रमण को रोकने के लिए देश में 14 अप्रैल तक लॉकडाउन लागू है। लॉकडाउन के चलते कई लोगों को सैलरी अटकी पड़ी है क्योंकि कंपनियों ने कर्मचारियों की सैलरी काटने या रोकने का फैसला किया है।

इस बीच हालातों को देखते हुए वित्त मंत्रालय ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के नियमों में ढील देते हुए पीएफ निकासी की प्रक्रिया को आसान बना दिया है। सरकार ने ईपीएफओ कर्मचारियों के लिए ‘महामारी अग्रिम सुविधा’ की शुरुआत की है। अब आप अपने ईपीएफ खाते से 75 फीसदी तक या 3 महीने के मूल वेतन और महंगाई भत्ते में से जो भी कम हो, निकाल सकते हैं।

पैसे निकालने हैं तो यह है तरीका:- 

1. इस लिंक https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ पर क्लिक करें

2. ‘Online Service’ पर विजीट करें

3. ‘Claim Form’ पर क्लिक करें

4. एक नया इंटरफेस खुलेगा जिसमें आपसे जानकारी मांगी जाएगी

5. पीएफ एडवांस फॉर्म 31 पर क्लिक करें और अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें

6. आपके खाते में राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी।

बता दें  कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की है कि अगले तीन महीनों तक एम्प्लॉयी और एम्प्लॉयर दोनों के द्वारा किया जाने वाला ईपीएफ योगदान सरकार खुद करेगी। इसका मतलब यह है कि कर्मचारी का 12 फीसदी और कंपनी के 12 फीसदी के ईपीएफओ में किए जाने वाले योगदान को अब सरकार भरेगी।

वित्त मंत्री ने कहा कि वे ऑर्गनाइजेशन या कंपनी जहां पर 100 से कम कर्मचारी हैं जिनमें 90 फीसदी का वेतन 15 हजार रुपये से कम हैं उन्हें इसका सीधा फायदा पहुंचेगा।